New GST Rate List: नए GST स्लैब में क्या हुआ सस्ता और किस पर हुआ 0% GST? देखें पूरी लिस्ट
New GST Rate List Hindi 2025: सितंबर 2025 में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े बदलाव किए गए। अब सभी तरह की ब्रेड, जैसे कि पराठा, रोटी, खाखरा, और पिज्जा ब्रेड, पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही, ₹2500 तक के कपड़े और फुटवियर भी सस्ते होंगे, क्योंकि इन पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (₹5 लाख तक) के साथ-साथ कई रोजमर्रा की चीजों पर भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। नई जीएसटी दरों की पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं।
दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चली। करीब 10 घंटे तक चली इस महाबैठक में भारत के टैक्स ढांचे में कई ऐतिहासिक बदलाव किए गए। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म करते हुए अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब, यानी 5% और 18%, रखने पर सहमति जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी फैसलों की आधिकारिक घोषणा की। सेवाओं पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वहीं, सभी वस्तुओं पर नई जीएसटी दरें (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बिना प्रसंस्कृत तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) भी इसी तारीख से प्रभावी होंगी।
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GST Slabs में बड़े बदलाव और नए नियम
GST Council की 56वीं बैठक के बाद अब भारत में सिर्फ दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और आम जनता पर बोझ कम करना है।
- दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी: अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब रहेंगे।
- स्लैब का पुनर्गठन: 12% वाले लगभग 99% आइटम्स को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया है, जिससे वे अधिक किफायती हो गए हैं।
- टैक्स में कमी: 28% वाले अधिकतर सामानों को 18% स्लैब में लाया गया है, जिससे कई महंगी चीजें अब सस्ती मिलेंगी।
- ‘सिन गुड्स’ पर नया स्लैब: पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40% का एक नया और ऊँचा स्लैब प्रस्तावित किया गया है।
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Next-gen GST reforms के बड़े फैसले
इस बैठक में सिर्फ दरों में बदलाव ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
- ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड: अब जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन: निर्यातकों के रजिस्ट्रेशन का समय घटाकर 3 दिन कर दिया गया है, जो पहले 1 महीने का था। इससे व्यापार करना आसान होगा।
- कपड़े और फुटवियर: ₹2500 तक के सामान पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। पहले ₹1,000 से ऊपर के सामान पर 12% टैक्स लगता था।
- रोजमर्रा की चीजें: पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू जैसी चीजों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% या 0% करने पर चर्चा हुई है।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: ₹5 लाख तक की हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस पर पूरी तरह से छूट दी जा सकती है, जिससे स्वास्थ्य बीमा आम लोगों की पहुँच में आएगा।
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28% से 18% स्लैब में लाए गए सामान
जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से कई ऐसे सामान जो पहले 28% के महंगे स्लैब में आते थे, अब 18% के स्लैब में आ गए हैं।
- सीमेंट: निर्माण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री।
- छोटे कार और मोटरसाइकिल: 300 सीसी तक की गाड़ियां अब सस्ती होंगी।
- बसें, ट्रक और एंबुलेंस: परिवहन लागत में कमी आएगी।
- ऑटो पार्ट्स: सभी ऑटो पार्ट्स पर अब 18% का समान टैक्स लगेगा।
- तीन पहिया वाहन: जैसे ऑटो रिक्शा आदि।
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कौन-सी चीजें हुई GST मुक्त:
सितंबर 2025 की जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद अब भारत में सभी तरह की ब्रेड पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गई हैं। 3 सितंबर 2025 को हुई इस बैठक में यह ऐलान किया गया कि पराठा, परोट्टा, चपाती, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसी सभी वैरायटी पर लगने वाला 5% जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह छूट दरअसल टैक्स ढांचे को सरल बनाने और जरूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के एक बड़े फैसले का हिस्सा है। यह नया प्रावधान 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
यह फैसला कारोबारियों और आम जनता, दोनों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। टैक्स ढांचे को सरल बनाना लंबे समय से एक बड़ी मांग थी, और 12% व 28% के स्लैब को हटाकर जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे व्यापार करना आसान होगा और कीमतें कम होने से लोगों की बचत भी बढ़ेगी।
क्या आप इन बदलावों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं?
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FAQs
नए जीएसटी स्लैब क्या हैं?
अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब हैं: 5% और 18%। पहले के 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है।
किन चीजों पर जीएसटी हटा दिया गया है?
सभी तरह की ब्रेड (पराठा, रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड), कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल ऑक्सीजन, और स्टेशनरी आइटम्स पर 0% जीएसटी लगेगा।
क्या कपड़े और फुटवियर सस्ते हुए हैं?
हाँ, ₹2500 तक के कपड़े और फुटवियर पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले, ₹1000 से ऊपर की चीजों पर 12% लगता था।

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