New labour Code: हफ्ते में मिलेगी तीन दिन की छुट्टी? PF से लेकर हैंड सैलरी तक होंगे ये बदलाव, 1 October से नियम बदलने की तैयारी में Modi सरकार
New Labour Code : कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नजर आ रही है. केंद्र की मौजूदा Modi सरकार 1 अक्टूबर को नया श्रम कानून लागू कर सकती है. जिसमें सप्ताह में तीन दिन छुट्टी की बात कही गई है! यानी आपको हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करना होगा। लेकिन ऐसे में आपके ऑफिस के घंटे पहले की तुलना में बढ़ जाएंगे। साथ ही नया कानून लागू होते ही आपके PF से लेकर हैंड सैलरी में कई बदलाव होने की संभावना है। आइए एक-एक करके जानते हैं कि नए श्रम कानून का आप पर क्या असर है?
सप्ताह में तीन दिन की मिलेगी छुट्टी
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को 9 की जगह 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है। जिसमें हर पांच घंटे में आधे घंटे का ब्रेक होगा। वहीं एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा। यदि कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे काम करता है, तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है। वहीं, दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को एक हफ्ते में तीन छुट्टियां मिलेंगी।
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हाथ के वेतन में पीएफ बढ़ाएंगे
नए कानून के मुताबिक सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा। इस कानून के अनुसार कर्मचारियों का मूल वेतन 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो भविष्य निधि में वृद्धि होगी, जबकि हाथ में वेतन में कटौती कम हो जाएगी।
देशभर में सभी कर्मियों को मिलेगी मिनिमम सैलरी
नए श्रम कानून के मुताबिक अब देशभर के कामगारों को न्यूनतम वेतन देना होगा। इसे खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। देश भर में संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी कर्मचारी राज्य बीमा कवर मिलेगा। इसके साथ ही नए कानून में महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की भी छूट होगी।
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बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा
लोग हमेशा अपने रिटायरमेंट को लेकर चिंतित रहते हैं। अब इस नए कानून से बढ़ेगा PF नियमों के अनुसार नियोक्ता को भी उतनी ही राशि जमा करनी होती है जितनी कर्मचारी को करनी होती है। इस तरह पीएफ बैलेंस बढ़ने वाला है। जहां एक तरफ इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा। वहीं दूसरी ओर कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा।
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