2 Sim Card उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम: जानें महत्वपूर्ण बदलाव

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2 Sim Card उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर: नए नियम लागू

Mobile Sim Card: यदि आप दो सिम कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने नए निर्देश जारी किए हैं, जो 2G सेवाओं या दो सिम कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए लाभदायक होंगे।

Voice और SMS के लिए अलग रिचार्ज प्लान

अब टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को वॉयस और SMS के लिए विशेष टैरिफ वाउचर (STV) उपलब्ध कराने होंगे, जिनकी वैधता अधिकतम 365 दिन होगी। इससे उन उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, जो केवल वॉयस कॉल (Voice+ SMS) और SMS सेवाओं का उपयोग करते हैं और डेटा सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैधता बढ़ी

TRAI ने स्पेशल टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर की वैधता अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी है, जिससे ग्राहकों को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2G उपयोगकर्ताओं के लिए राहत

भारत में लगभग 15 करोड़ लोग अभी भी 2G सेवाओं का उपयोग करते हैं। TRAI के नए निर्देशों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती वॉयस और SMS पैक उपलब्ध कराने होंगे, जिससे उन्हें अनचाही डेटा सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

Sim Card जारी करने के नए नियम

1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड जारी करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं:

  • सिम विक्रेताओं का पंजीकरण: सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसमें आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के साथ पुलिस सत्यापन शामिल है।
  • लिखित समझौता: टेलीकॉम ऑपरेटरों और सिम बेचने वालों के बीच एक लिखित समझौता आवश्यक होगा, जिसमें ग्राहक पंजीकरण, संचालन क्षेत्र, और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का विवरण होगा।
  • बिना पंजीकरण सिम बेचने पर जुर्माना: बिना पंजीकरण के सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
  • ई-केवाईसी प्रक्रिया: नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर सिम बदलने के लिए ई-केवाईसी (आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
  • थोक में सिम बिक्री पर रोक: थोक में सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत केवाईसी आवश्यक होगा।
  • सिम पुनः आवंटन: डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों के बाद ही किसी मोबाइल नंबर को नए ग्राहक को आवंटित किया जाएगा।
  • सिम कार्ड की सीमा: एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है, जबकि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह सीमा 6 सिम कार्ड की है।
  • निष्क्रिय सिम पर कार्रवाई: यदि किसी सिम कार्ड का 30 दिनों तक उपयोग नहीं होता है, तो उसकी आउटगोइंग सेवाएं बंद की जा सकती हैं, और 45 दिनों तक निष्क्रिय रहने पर इनकमिंग सेवाएं भी बंद हो सकती हैं।

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नए नियमों का उद्देश्य

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इन नए नियमों का उद्देश्य फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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