1 जनवरी से लागू होंगे Credit-Debit Card के नए नियम, कैसे होगा आप पर असर, जानिए यहां

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1 जनवरी से लागू होंगे Credit-Debit Card के नए नियम, कैसे होगा आप पर असर, जानिए यहां

New Debit Credit Card Rules: 1 जनवरी से आपको या तो 16 अंकों के Debit या Credit Card नंबर सहित कार्ड का पूरा विवरण दर्ज करना होगा या टोकन विकल्प का विकल्प चुनना होगा। अब क्या होता है कि पेमेंट ऐप या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म

यदि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड (Credit-Debit Card) का उपयोग करते हैं, तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड भुगतान के नियम बदल जाएंगे। ये बदलाव डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) इस नियम को लागू करने जा रहा है।

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ऑनलाइन भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी वेबसाइटों और भुगतान गेटवे (payment gateways) द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डेटा को हटाने और इसके स्थान पर लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन (encrypted tokens) का उपयोग करने के लिए कहा है.

स्टोर नहीं होगी कार्ड की डिटेल

नए नियम के मुताबिक अब मर्चेंट वेबसाइट या ऐप ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) और डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) के दौरान आपके कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर पाएगा। और जिस मर्चेंट वेबसाइट या ऐप पर अभी भी आपके कार्ड की डिटेल्स स्टोर हैं, उन्हें वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। इसका असर यह होगा कि नए साल से अगर आप अपने Credit-Debit Card से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी पेमेंट एप पर कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं तो कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं होगी।

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क्या कहता है नया नियम (New Debit Credit Card Rules)

1 जनवरी, 2022 से ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) करते समय, आपको या तो 16 अंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर सहित पूर्ण कार्ड विवरण दर्ज करना होगा या एन्क्रिप्टेड टोकन (encrypted tokens) का विकल्प चुनना होगा। अब क्या होता है कि आपका कार्ड नंबर पेमेंट ऐप या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर स्टोर हो जाता है और आप केवल सीवीवी और ओटीपी दर्ज करके भुगतान कर सकते हैं।

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आरबीआई की गाइडलाइन (What did RBI say)

आरबीआई ने मार्च 2020 में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि व्यापारियों को डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी वेबसाइटों पर कार्ड की जानकारी स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरबीआई ने सितंबर 2021 में इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कंपनियों को साल के अंत तक नियमों का पालन करने और उन्हें टोकन का विकल्प देने को कहा गया था।

RBI ने सभी कंपनियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सिस्टम से सहेजे गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को हटाने का आदेश दिया था।

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बैंक कर रहे हैं अलर्ट (Bank Alert)

कुछ बैंकों ने तो अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में सचेत करना भी शुरू कर दिया है। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने ग्राहकों से 1 जनवरी, 2022 से मर्चेंट द्वारा बेहतर कार्ड सुरक्षा के लिए आरबीआई के नए आदेश के अनुसार अपने एचडीएफसी बैंक कार्ड (HDFC Bank card) के विवरण को मर्चेंट वेबसाइट / ऐप पर सहेजने के लिए कहा है। हटा दिया जाएगा। हर बार भुगतान के लिए, ग्राहक को या तो पूरा कार्ड विवरण दर्ज करना होगा या टोकन प्रणाली का पालन करना होगा।

क्या है टोकनाइजेशन (What is tokenisation)

टोकनाइजेशन की मदद से कार्डधारक को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के सभी विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। टोकनाइजेशन एक वैकल्पिक कोड के माध्यम से मूल कार्ड नंबर का प्रतिस्थापन है। इस कोड को ही टोकन कहा जाता है।

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टोकनीकरण प्रत्येक कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और व्यापारी के लिए अद्वितीय होगा। एक बार टोकन बन जाने के बाद, मूल कार्ड नंबर के स्थान पर टोकनयुक्त कार्ड विवरण का उपयोग किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है।



वर्तमान नियम क्या हैं

जब आप लेन-देन के लिए अपने कार्ड, डेबिट या क्रेडिट का उपयोग करते हैं, तो आपको कार्ड नंबर की 16, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी के साथ-साथ वन-टाइम पासवर्ड या ट्रांजेक्शन पिन जैसी जानकारी का उपयोग करना होता है। कोई भी लेन-देन तभी सफल होता है जब इन सभी बातों को सही ढंग से दर्ज किया गया हो।

1 जनवरी को करना होगा ये काम

1 जनवरी से, जब आप किसी व्यापारी को भुगतान करते हैं, तो आपको प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (additional factor of authentication-AFA) सहमति देनी होगी। एक बार सहमति पंजीकृत हो जाने के बाद, आप अपने कार्ड का सीवीवी और ओटीपी दर्ज करके भुगतान पूरा करेंगे।

जब आपके कार्ड का विवरण एन्क्रिप्टेड तरीके से दर्ज किया जाता है, तो डेटा धोखाधड़ी या छेड़छाड़ का जोखिम कम से कम होता है।


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