सावधान! गाड़ी चलाते समय हमेशा साथ रखें ये जरुरी डॉक्यूमेंट, वरना लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल, जानिए New Traffic Rule
Pollution Under Control Certificate (PUC) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाहनों से एक मानक मात्रा में धुएं के उत्सर्जन के लिए दिया जाता है। वाहन चलाते समय इस वाहन को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको जेल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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New Traffic Rule | हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन का बीमा पेपर रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) भी उन महत्वपूर्ण वाहन दस्तावेजों में से एक है, जिसके विफल होने पर आपको 6 महीने तक जेल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में।
क्या है PUC का नियम?
वाहनों से प्रदूषण की एक निश्चित मात्रा को दूर करना आवश्यक है। इसलिए उनके लिए एक मानक सीमा तय की गई है। यदि वाहनों से निकलने वाला धुंआ इस दायरे में आता है तो उन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र Pollution Control Certificate (PUC) दिया जाता है। जारी किया गया प्रमाण पत्र 3 महीने के लिए वैध होता है और उसके बाद वाहन की दोबारा जांच करवाकर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
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बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के सभी नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 के तहत आते हैं। सभी वाहनों के पास पंजीकरण की तारीख से एक साल बाद वैध PUC होना चाहिए।
PUC के लिए दंड क्या है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत, यदि आपके पास कोई वाहन नहीं है या उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आपको किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना जो बढ़ाया जा सकता है 10,000 रुपये तक, या दोनों के साथ। इसके अलावा, दोषी ड्राइवरों को भी तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, सभी मोटर वाहन जो BS-I/BS-II/BS-III/BS-IV मानकों के अंतर्गत आते हैं या CNG/LPG पर चलने वाले सभी वाहनों के पास ड्राइविंग करते समय यह प्रमाणपत्र होना चाहिए। .
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मैं PUC कहां से बनवा सकता हूं?
आप हर राज्य के पेट्रोल पंपों पर मौजूद प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Check Center) से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वाहन को जांच के लिए प्रदूषण जांच केंद्र ले जाना होगा। जहां कंप्यूटर से जुड़ा गैस एनालाइजर वाहन से निकलने वाले प्रदूषण की जांच करता है और वाहन की लाइसेंस प्लेट की फोटो लेता है और आपके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
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Posted by Talkaaj.com
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