New Traffic Rules: ये गलती कभी मत करना वरना गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कटेगा 10000 रुपये का चालान!
New Traffic Rules: दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी मोहित अग्रवाल सड़क पर बाइक चला रहा था. उसने हेलमेट पहन रखा था। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी भी जेब में थी।
दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी मोहित अग्रवाल सड़क पर बाइक चला रहा था. मौसम सुहावना था, इसलिए वह अपनी बाइक की सवारी का आनंद ले रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी भी जेब में थी। बाइक का बीमा भी था। यहां तक कि ये सारे दस्तावेज भी डिजी लॉकर एप में थे। मोहित भी ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन कर रहा था। हालांकि इस दौरान उनसे गलती हो गई।
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जिससे ट्रैफिक पुलिस ने अगले चौराहे पर उसका 10 हजार रुपये का चालान काट दिया. साथ ही उन्हें निर्देश दिया कि अगली बार ऐसा करने पर चालान के साथ उन्हें 6 महीने की जेल होगी. क्या आप जानते हैं कि मोहित की क्या गलती थी कि उनका इतना बड़ा चालान हो गया। दरअसल मोहित ने अनजाने में मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 को तोड़ा था। आज हम आपको इसी एक्ट के बारे में बताते हैं।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई, 2019 को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। अधिनियम में मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। यह जुर्माना, सजा या दोनों से दंडनीय हो सकता है। पूरी एक्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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10 हजार रुपए जुर्माना व 6 माह की कैद
इस अधिनियम के तहत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194ई चालान काटा जाएगा। यदि कोई चालक आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। या उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। या यह जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है।
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य
अगर आप चाहते हैं कि ऊपर मोहित की तरह आपको किसी भी तरह की हरकत न मिले तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा सड़क पर आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें। जब ये वाहन बार-बार आपके पीछे हॉर्न बजाएं तो अपनी कार को सड़क के किनारे ले जाएं। और आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, नियम तोड़ने पर ऊपर मोहित की तरह ही आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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Posted by Talkaaj.com
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