Table of Contents
कोई नहीं उड़ा सकता ड्रोन (Drone), जानिए नए नियम, नहीं तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना
Drone Rules 2021 ड्रोन के नए नियम रक्षा यानी नौसेना, सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होंगे। सभी ड्रोन (Drone) को डिजिटल रूप से पंजीकृत करना होगा। साथ ही सभी ड्रोन (Drone) की मौजूदगी और उनकी उड़ान की जानकारी देनी होगी।
Drone Rules 2021: मानव रहित विमान (UAV) जिसे आमतौर पर ड्रोन (Drone) के रूप में जाना जाता है। ड्रोन रक्षा, कृषि और ई-कॉमर्स से लेकर मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन तक के कामों में मदद कर रहे हैं। साथ ही वे विकास कार्यों की निगरानी और संकटग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण के खर्च को कम कर रहे हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग की मदद से मानव जोखिम को कम किया जा रहा है।
इंटीग्रेशन विजार्ड्स सॉल्यूशन के सीईओ कुणाल किसलय ने कहा कि हालांकि ड्रोन (Drone) के लिए नए नियम और कानून बनाने की बात हो रही है, ताकि ड्रोन के मालिक का विवरण, ड्रोन का मार्ग और उनकी ओर से एकत्र की गई जानकारी मिल सके. . नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा ड्रोन नियम 2021 बनाए गए हैं।
यह भी पढ़िए| Whatsapp के तीन नए फीचर्स ने किया यूजर्स को खुश, आप भी जानिए और ट्राई करें
ड्रोन नियम 2021
- ड्रोन (Drone) के लिए नए नियम रक्षा यानी नौसेना, सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होंगे। नए नियम अन्य सभी ड्रोन उड़ानों पर लागू होंगे।
- सभी ड्रोन को डिजिटल रूप से पंजीकृत करना होगा। साथ ही सभी ड्रोन की मौजूदगी और उनकी उड़ान की जानकारी देनी होगी।
- ड्रोन में 250 ग्राम या उससे कम वजन वाले नैनो डिवाइस, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के माइक्रो डिवाइस लगाए जा सकते हैं। छोटे ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक होगा। मध्यम (मध्यम) ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के हो सकते हैं।
- बड़े यूएवी 150 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के दायरे में होंगे। 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले यूएवी विमान नियम, 1937 का पालन करेंगे।
- किसी संस्था या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद या उनके द्वारा अधिकृत किसी संस्थान/केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है।
- प्रत्येक ड्रोन में एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) होनी चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं उत्पन्न किया जा सकता है। सभी नए और पहले से मौजूद यूएवी के लिए यूआईएन अनिवार्य है।
- ड्रोन का स्थानांतरण या डी-पंजीकरण संबंधित डिजिटल फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है।
- ड्रोन कहीं भी नहीं उड़ाए जा सकते। इसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप मुहैया कराएगा। जिसमें निर्धारित जोन की जानकारी होगी। जोन की श्रेणी बदली जा सकती है।
यह भी पढ़िए | Amul, Post office या Aadhar की फ्रेंचाइजी (Franchise) लेकर अपना कारोबार शुरू करें हर महीने लाखों की कमाई, तरीका जानिए
ग्रीन जोन : सुरक्षित एयरस्पेस है
येलो जोन : में दायरे तय होंगे।
रेड जोन : में सिर्फ विशेष परिस्थितियों के तहत काम करने की अनुमति होगी।
इस मानचित्र को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) -डिवाइस कनेक्शन के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। यह नियमों के उल्लंघन को रोकने में मददगार होगा, क्योंकि ऑपरेटर के पास यह आकलन करने की सुविधा होगी कि क्या पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।
ड्रोन उड़ान क्षमता
ड्रोन (Drone) पायलटों के लिए कुछ आयु और पात्रता मानदंड होंगे, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होगा। गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता परीक्षा होगी। ये लाइसेंस 10 साल के लिए वैध होंगे और केवल अधिकृत कर्मी ही ड्रोन को संचालित कर सकेंगे। हालांकि, माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना
नियमों के अनुपालन में कोई चूक होने पर विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये नियम मार्च 2021 में पहले अधिसूचित मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियमों की जगह लेंगे। पिछले संस्करण के बाद नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। लोगों को मसौदा नियमों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए 5 अगस्त तक का समय दिया गया था। अंतिम मसौदा 15 अगस्त 2021 को प्रकाशित हुआ।
पुराने नियम बदले
नए नियमों के तहत ड्रोन का अधिकतम वजन 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि ड्रोन टैक्सियों को ड्रोन नियमों के दायरे में लाया जाए।
यह भी पढ़िए | Call Recording on WhatsApp: WhatsApp पर भी कर सकते हैं Call Recording, बस करना है ये काम
इस आर्टिकल को शेयर करें
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के Application Download करे