पतंजलि (Patanjali) के इस प्रोडक्ट में मछली का अर्क? शाकाहारी बता बेचा जा रहा; कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम!

by ppsingh
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पतंजलि (Patanjali) के इस प्रोडक्ट में मछली का अर्क? शाकाहारी बता बेचा जा रहा; कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम!

दिल्ली हाईकोर्ट में Patanjali के उत्पाद ‘दिव्य दंत मंजन’ को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस मंजन में मांसाहारी सामग्री शामिल है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि पतंजलि के इस उत्पाद में ‘समुद्र फेन’ नामक मांसाहारी तत्व (जो कटलफिश से प्राप्त होता है) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यतिन शर्मा ने यह भी बताया कि इस नॉन-वेजिटेरियन सामग्री के बावजूद, उत्पाद पर ग्रीन लेबल दिया गया है, जो इसे वेजिटेरियन दर्शाता है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस भेजा है, जो इस उत्पाद का निर्माण करती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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याचिकाकर्ता का दावा: भावनाएं हुईं आहत

याचिकाकर्ता यतिन का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने हमेशा वेजिटेरियन उत्पादों का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का उपयोग किया गया है, तो उनकी भावनाएं आहत हुईं। उनका यह भी दावा है कि योगगुरु रामदेव ने खुद एक वीडियो में स्वीकार किया है कि इस मंजन में कटलफिश का इस्तेमाल होता है, फिर भी इसे वेजिटेरियन दिखाया जा रहा है।

Patanjali का दावा: मसूड़े और दांतों के लिए फायदेमंद

पतंजलि की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार, दिव्य दंत मंजन एक शक्तिशाली औषधीय उत्पाद है, जो मसूड़ों और दांतों को मजबूत करता है। इस टूथ पाउडर के नियमित इस्तेमाल से पायरिया जैसी समस्याओं में राहत मिलती है, जिसमें मसूड़ों से रक्त और मवाद का बहना शामिल है।

Patanjali की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटाया गया

उत्तराखंड सरकार ने 17 मई को पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक एक उच्चस्तरीय समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद लगाई गई।

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इससे पहले, 30 अप्रैल को, उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने Patanjali के इन 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया था और उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। यह कदम पतंजलि के उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के कारण उठाया गया था।

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