अब महाराष्ट्र के बाहर, कंगना की मुश्किलें बढ़ीं, जानिए क्यों कर्नाटक कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

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अब महाराष्ट्र के बाहर, कंगना की मुश्किलें बढ़ीं, जानिए क्यों कर्नाटक कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Bollywood News:- कर्नाटक के टुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर ट्वीट के माध्यम से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाने के लिए FIR का निर्देश दिया।

वकील एल. रमेश नाइक की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) ने क्याथासांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को कंगना के खिलाफ एफआईआर करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया है और जांच की मांग की है। नाइक भी कथासंध्रा से आते हैं, उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को अभिनेत्री के खिलाफ आपराधिक मामले के बारे में बताया कि अदालत ने अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशन को अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू करने के लिए कहा।

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कंगना ने 21 सितंबर को अपने ट्विटर हैंडल @KanganaTeam पर ट्वीट करते हुए लिखा – “सीएए पर गलत सूचना और अफवाह फैलाने वाले लोग, जिसके कारण हिंसा हुई, अब किसान विरोधी बिल पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिससे देश डरता है। वे आतंकवादी हैं। नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से दुख हुआ, जिसके कारण उन्हें कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मजबूत होना पड़ा।

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गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बेहद मुखर रहने वाली कंगना अपने बयानों के कारण महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गई हैं। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए, मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की गई। इसके बाद, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ ट्विटर पर उनकी लड़ाई तेज हो गई थी।

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जब कंगना ने हिमाचल स्थित अपने घर से चली, तो बीएमसी ने मुंबई पहुंचने से पहले उनके कार्यालय में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालाँकि अभी भी पूरा मामला बॉम्बे होइकोर्ट में ट्रायल पर है। कंगना के खिलाफ सुरक्षा खतरे को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

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