Ration देने में अब डीलर की मनमानी अब नहीं चलेगी, इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकता है

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Ration देने में अब डीलर की मनमानी अब नहीं चलेगी, इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकता है

कई बार राशन (Ration) सेंटर डीलर के मनमाने रवैये के कारण लोगों को ठीक से राशन नहीं मिलता है। अगर आप अनाज की तौल में कोई घोटाला करते हैं या कोई और समस्या है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने और पीने में कोई समस्या नहीं है, क्रेंद सरकार ने हाल ही में 5 किलो मुफ्त राशन की घोषणा की है। लेकिन कई बार डीलर के मनमाने रवैये के कारण योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।

ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से मुफ्त हैं और विभिन्न राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में, यदि डीलर राशन देने में भ्रामक या अनुचित है, तो आप एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे समस्या जल्द हल हो जाएगी। यही नहीं, आप वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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ये नंबर काम करेगा

सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। जिस पर डीलर की मनमानी रवैया सहित इससे जुड़ी अन्य शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। आप एनएफएसए (NFSA)  की आधिकारिक वेबसाइट (https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA) पर जाकर इन नंबरों की जांच कर सकते हैं। आप जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय या राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

लाइसेंस रद्द हो सकता है

अगर आप राशन डीलर को खाद्यान्न देने में हिचकते हैं या सही तरीके से वजन नहीं लेते हैं, तो आप ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको NFSA पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो राशन डीलर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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