अब बैंक की EMI समय से जमा नहीं होती है, तो टॉर्चर झेलने के लिए तैयार रहें, जानिए मामला
RBI NPA Alert System: 1 जुलाई से रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो उसे बैंक से दैनिक संदेश मिलेंगे।
बैड लोन बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ लगातार काम कर रहा है। रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक 1 जुलाई से ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो उसे बैंक से दैनिक संदेश मिलेंगे।
आम तौर पर बैंक और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों को हर महीने के अंत में संदेशों के माध्यम से सचेत करते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कहा था कि सभी बैंकों को अपने एनपीए को स्वचालित करना चाहिए। यह काम वास्तविक समय आधारित होगा, जिसके कारण बैंकों को हर महीने के अंत में एनपीए को मैन्युअल रूप से गणना नहीं करनी होगी। बता दें कि रिजर्व बैंक ने बैड लोन की स्वचालित पहचान के लिए 30 जून, 2021 की तारीख तय की है।
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आरबीआई (RBI) ने सितंबर 2020 में एक निर्देश जारी किया
सितंबर 2020 में, रिज़र्व बैंक द्वारा समय सीमा तय की गई थी। इसमें आरबीआई (RBI)ने बैंकों से अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कहा था ताकि एनपीए को आसानी से पहचाना जा सके। साथ ही, यह बैंक के अपने MIS में आसानी से देखा जा सकता है। वर्तमान में, बैंकों में ऐसे कई काम पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एनपीए की पहचान करना, आय की पहचान करना, जैसे प्रावधान करना अभी भी पूरी तरह से स्वचालित नहीं है।
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आरबीआई (RBI) शुरुआत से ही अलर्ट पर है
यह माना जाता है कि सिस्टम-आधारित संपत्ति वर्गीकरण और स्वचालित एनपीए अलर्ट सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाएगा। इससे निवेशकों, जमाकर्ताओं और नियामकों का विश्वास भी बढ़ेगा। आरबीआई (RBI) ने उस समय कहा था कि एनपीए की मैनुअल पहचान के कारण, कई बार सिस्टम द्वारा उत्पन्न परिसंपत्ति वर्गीकरण की अनदेखी की जाती है। रिजर्व बैंक इस मामले में बहुत पहले से सतर्क था। अगस्त 2011 में, आरबीआई ने बैंकों को अपने आईटी इन्फ्रा पर ठीक से काम करने के लिए कहा था ताकि एनपीए की पहचान जैसे कार्य स्वचालित हों।
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Posted by Talk Aaj.com

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