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अब बिना Driving Test के बनेगा आपका License, जानिए क्या है नया नियम
अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए आपको आरटीओ के पास जाकर टेस्ट नहीं देना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया नियम अधिसूचित किया है। इसके तहत आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस मिल जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद टेस्ट देना होगा.
- नए नियम के मुताबिक आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी
- पूरी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी आधारित होगी, नया नियम इसी साल जुलाई से लागू होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने के लिए अब आपको किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया नियम अधिसूचित कर दिया है। इसके अनुसार आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने और टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी किया जाएगा। ऐसे में आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए किसी आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।
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प्रक्रिया पूरी तरह से दर्ज की जाएगी
खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) ट्रेनिंग और उसके टेस्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरी डिटेल में रिकॉर्ड की जाएगी। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से संचालित है और इसके लिए किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आपको लाइसेंस से पहले अपनी बाइक या कार को टेस्ट के लिए नहीं ले जाना पड़ेगा। न ही परीक्षार्थी को छोटी-छोटी चूकों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी।
नियम का पालन करने वालों को ही मिलेगी मान्यता
अधिकारी के अनुसार ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी जो अंतरिक्ष, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यह संबंधित मोटर वाहन लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।
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राज्य सरकारों पर आवेदन कर सकते हैं
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियम इस साल जुलाई से लागू होंगे। ऐसे में वे लोग या संस्थान जो इस तरह का ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, वे इसके लिए राज्य सरकारों के पास आवेदन कर सकते हैं.
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