Number Plates Rules: वाहनों की नंबर प्लेट के लिए नए सख्त नियम: जानिए क्या हैं जरूरी दिशा-निर्देश
पंजाब डेस्क: वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ी नई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, उन सभी दुकानदारों के लिए आदेश जारी किए हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट बनाते हैं।
समस्या का समाधान:
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि शरारती तत्व आसानी से दुकानों से फर्जी नंबर प्लेट बनवा लेते हैं, जिससे बाद में वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से, अपराध में शामिल वाहनों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण, दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट न दें, बल्कि वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही सौंपें।
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सख्त दिशा-निर्देश:
दुकानों पर एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा, जिसमें नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम, पहचान पत्र और पूरा पता दर्ज किया जाएगा। साथ ही, गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर और इंजन नंबर भी रजिस्टर में दर्ज कर उस व्यक्ति से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि गाड़ी और नंबर प्लेट लगाने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी रिकॉर्ड की जा सके।
महत्वपूर्ण जानकारी:
अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो इसे तुरंत लगवाएं। चेकिंग के दौरान अगर आपका वाहन बिना HSRP नंबर प्लेट के पकड़ा जाता है, तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने 31 जून 2024 तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन जारी की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए सभी वाहनों में यह नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर होना जरूरी हो गया है।
यह नए दिशा-निर्देश न केवल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में भी मददगार साबित होंगे।
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