Online Driving License Apply In Hindi 2023 | अब घर बैठे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Learning Driving License: सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है, जिससे नागरिक अब घर बैठे अपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Learning Driving Licence: देश में सभी वाहनों के चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है. क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक का चालान कट सकता है. दरअसल Driving License का इस्तेमाल ड्राइवर के लिए सरकारी दस्तावेज के तौर पर किया जाता है। यह गारंटी देता है कि व्यक्ति लाइसेंस के साथ वाहन चलाने के योग्य है। Motor Vehicle Act 1998 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना हर वाहन चालक के लिए बेहद जरूरी है।
Driving Licence में चेंज करना है एड्रेस? घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम; जानें पूरा प्रोसेस
लर्नर लाइसेंस जरूरी है
आपको बता दें कि जब भी किसी नागरिक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है तो वह आधिकारिक रूप से सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाता है। इसे कराने के लिए सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिससे अब नागरिक घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए किसी आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप कहीं से भी, किसी भी स्थान पर टेस्ट देकर कुछ ही घंटों में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ( Permamnent Driving License ) बनवाने के लिए शारीरिक रूप से परिवहन कार्यालय जाना पड़ता है, ताकि उसका ड्राइविंग टेस्ट हो सके. अगर वह व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। आइए जानते हैं कि आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं।
Driving License के लिए दस्तावेज | Documents for Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस Online बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। हम आपको ड्राइविंग लिसेंसेबनने के लिए जरूरी दस्तावेजों इ बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पते का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ( आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
Driving License आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता | Eligibility
यदि आप अपना Driving License बनवाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित की गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा। आइये डीएल के लिए इन निर्धारित पात्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें-
- उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
- परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए।
- गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
Driving License के प्रकार | Types of Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारो के बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से –
- (हल्के मोटर वाहन) Light Motor Vehicle License
- (लर्निंग लाइसेंस) Learning License
- (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस) International Driving License
- (भारी मोटर वाहन) Heavy Motor Vehicle License
- (लर्निंग लाइसेंस) Learning License
- (स्थायी लाइसेंस) Permanent License
आपके लिए | Driving License : कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कौन सा होगा आपके लिए बेस्ट!
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले इस वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं।
- ड्रॉप डाउन सूची से अपने राज्य का चयन करें।
- अब सूची से लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने के विकल्प का चयन करें।
- फिर कहीं से भी या घर से टेस्ट देने के लिए आधार विकल्प वाले आवेदक को चुनें।
- अब देश में जारी किए गए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदक के बॉक्स को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट थ्रू आधार प्रमाणीकरण विकल्प के लिए बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की डिटेल्स सबमिट करने के बाद Generate OTP बटन पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करने के बाद, सभी विवरण सत्यापित करें। फिर नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बॉक्स को चेक करें। इसके अलावा, प्रमाणीकरण बटन पर क्लिक करें।
- अब मोड ऑफ पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस के विकल्प पर क्लिक करें।
- परीक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए 10 मिनट का ड्राइविंग निर्देश वीडियो देखना अनिवार्य है।
- ट्यूटोरियल वीडियो खत्म होने के बाद, टेस्ट के लिए एक ओटीपी और पासवर्ड रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा।
- टेस्ट शुरू करने के लिए फॉर्म को पूरी तरह से भरें और आगे बढ़ें। अपने डिवाइस पर फ्रंट कैमरा ठीक करें और इसे चालू करें।
- अब परीक्षण के लिए उपस्थित हों और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 10 में से कम से कम छह प्रश्नों का सही उत्तर दें।
- टेस्ट क्लियर करने के बाद लाइसेंस के लिए एक लिंक रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा। अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो दोबारा टेस्ट के लिए 50 रुपये चार्ज किया जाएगा।
Driving License के लिए ऑफलाइन आवेदन
जो उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने जिले के आरटीओ (RTO) ऑफिस में जाएँ और अपना Driving License बनाने के लिए हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को अपनाये। आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे –
- (RTO) वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद License आवेदन विंडो के पास जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
- आवेदन पत्र की जाँच करने पर आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- इसके बाद आरटीओ कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा।
- अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जायेगा।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें?
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30-180 दिनों के भीतर आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी लाइसेंस के लिए आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा, यहां विवरण भरें और परीक्षण के लिए तिथि का चयन करें और शुल्क जमा करें। फिर चुनी हुई तारीख को आपको आरटीओ में जाकर परमानेंट डीएल का टेस्ट देना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपके बताए पते पर आ जाएगा।
डीएल खोने जाने पर क्या करें ? What to do if DL is lost
यदि किसी कारण से आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यहाँ हम आपको आपका डीएल खोने के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहें हैं। देखिये नीचे दिए गए स्टेप्स –
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा।
- आपको वहां जाकर अपने DL के खो जाने की शिकायत दर्ज करानी होगी.
- इस शिकायत की एक प्रति भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
- इसके बाद आपको नोटरी ऑफिस जाना होगा और एक एफिडेविट तैयार करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका डीएल गुम हो गया है। यह एक तरह का प्रमाण होगा।
- अपना दूसरा डीएल बनवाने के लिए आपको यह एफिडेविट डीएल फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- इस तरह आपका दूसरा डीएलएल बन जाएगा।
Driving Licence Application Status
- ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने हेतु sarathi.parivahan.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट के होम पेज में नागरिक को अपने राज्य का नाम चयन करना होगा।
- इसके पश्चात नए पेज में Application Status के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने हेतु Application Number ,Date of Birth ,एवं कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- सभी विवरण भरने के पश्चात सबमिट ऑप्शन में क्लिक करे।
- इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधी सभी जानकारी व्यक्ति के स्क्रीन में मौजूद होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस हेल्पलाइन नंबर | Driving License Helpline Number
हमने अपने लेख के माध्यम से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी या समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। डीएल से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं-
हेल्पलाइन नंबर- 0120-2459169, ई-मेल आईडी- [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ )
क्या ड्राइविंग लाइसेंस जरुरी होता है ?
जी हाँ , ड्राइविंग लाइसेंस सभी वाहन चालक के लिए जरुरी होता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति वाहन चलाने के योग्य है।
ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं ?
अगर आप ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो RTO ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है ?
अगर आप परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो इसके लिए 10 दिन से 15 दिन का समय लग जाता है।
मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है , इसकी सभी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल में विस्तार से दिया है जिससे आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं। इससे विस्तार से जानकारी ले सकते हैं।
Posted by Talkaaj.com

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