Passport Colour Code: ब्लू, मैरून, व्हाइट और ऑरेंज कलर के Passport का क्या मतलब होता है कौन सा कलर किसे मिलता है?
Passport Color’s Means: नीले रंग के अलावा देश में नारंगी, सफेद और मैरून रंगों में भी पासपोर्ट (Passport) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के पासपोर्ट के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट (Passport) एक आवश्यक दस्तावेज है। यह आपके देश के बाहर भारतीय नागरिक (Indian Citizen) होने की पहचान (Identity) है। आम नागरिकों को नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीले रंग के अलावा मैरून, सफेद और नारंगी रंग के Passport भी होते हैं। इन अलग-अलग रंग के पासपोर्ट (Passport Colour) का क्या मतलब है और किस रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं? आइए जानते हैं।
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नीला पासपोर्ट (Blue Passport)
यह भारत के आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। यही आपके विदेश में भारतीय होने की असली पहचान (Indian Citizen) है। इसे नीला रखा गया है, ताकि आम भारतीय नागरिकों की पहचान की जा सके। इसमें व्यक्ति का फोटो, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पता और हस्ताक्षर आदि दर्ज किए जाते हैं।
नारंगी रंग का पासपोर्ट (Orange colored passport)
भारत सरकार ने नारंगी रंग का Passport भी निर्धारित किया है, जो केवल 10वीं तक पढ़े हुए व्यक्ति को जारी किया जाता है। ऐसा ज्यादातर विदेशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ होता है। दिशा-निर्देशों को समझने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए। इस पासपोर्ट (Passport) में धारक की जानकारी भी दर्ज होती है।
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सफेद पासपोर्ट (White Passport)
सफेद रंग के Passport का मतलब है कि धारक एक सरकारी अधिकारी है। यह सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है और उनकी पहचान दिखाता है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आधिकारिक काम से विदेश यात्राओं पर जाते हैं। कस्टम जाँच के समय, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है।
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मैरून रंग का पासपोर्ट (Maroon color passport)
यह Passport भारतीय उच्चायोग से संबंधित अधिकारियों को जारी किया जाता है, जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें सामान्य पासपोर्ट से अलग रखने का मकसद उनकी खास पहचान कायम करना है. खास बात यह है कि ऐसे Passport धारक के खिलाफ विदेशों में केस दर्ज करना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आम लोगों की तुलना में ऐसे Passport धारकों को किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। उन्हें इमिग्रेशन में भी कम समय लगता है और कई सुविधाएं भी मिलती हैं।
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