लोगों का फूटा गुस्सा, बस इतनी सी गलती पर Traffic Police काट रही भारी चालान जानिए New Traffic Rules
New Traffic Rules : आपको बता दें कि हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान हो सकता है, हेलमेट पहनने पर भी कानून में निर्धारित नियम लागू हो गए हैं।
Traffic Challan Alert: हम सभी को सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना होगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, या दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम चालान से बचने के लिए ही नियमों का पालन करते हैं। लेकिन याद रखें पुलिस ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाती है। इन्हीं नियमों में से एक है हेलमेट से जुड़े नियम।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट आपके जीवन की रक्षा करता है। लेकिन भारत में अक्सर लोग इसे बोझ समझते हैं। लोग मजबूरी में हेलमेट पहनते हैं, लेकिन सिर्फ चालान के डर से अपनी जान बचाने के लिए नहीं।
आपको बता दें कि हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान हो सकता है, हेलमेट पहनने पर भी कानून में निर्धारित नियम लागू हो गए हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट के नियमों का पालन नहीं करने पर भारी चालान की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में-
हेलमेट की स्ट्रैप बंद न करने पर कटता है चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसका स्ट्रैप बांधना भूल जाते हैं तो इससे सजा भी हो सकती है। नियम 194डी एमवीए के अनुसार बाइक या स्कूटर चालक का 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा।
हेलमेट BIS सर्टिफाइड जरूर हो
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हेलमेट हमेशा बीआईएस प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप सस्ता हेलमेट खरीदते हैं जो बीआईएस प्रमाणित नहीं है, तो आपका चालान काटा जाना तय है। बिना बीआईएस हेलमेट पहनने पर 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 से अधिक का जुर्माना हो सकता है। बीआईएस के बिना हेलमेट आपके सिर की रक्षा करने में असमर्थ हैं और अक्सर दुर्घटनाओं के दौरान टूट जाते हैं। ऐसे में न केवल चालान के लिए बल्कि अपने लिए भी एक अच्छा हेलमेट पहनें।
टूटे हेलमेट पर भी चालान
हेलमेट आपके जीवन की रक्षा के लिए है। ऐसे में अगर आप खराब या टूटा हुआ हेलमेट पहनते हैं तो यह आपके किसी काम का नहीं है। इसे समझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट सकती है.
BIS के बिना हेलमेट बेचना भी गैर कानूनी है
केंद्र सरकार ने दो साल पहले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणित हेलमेट को हेलमेट के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत बिना बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट बनाना और बेचना भी अपराध होगा।
बच्चों के लिए भी जरूरी है हेलमेट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सुरक्षा नियमों को अपडेट किया और दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए। इसके तहत बच्चे को स्कूटर या बाइक पर ले जाते समय हेलमेट और हार्नेस बेल्ट जरूरी है। इसके अलावा दुपहिया की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं हो सकती है।
नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –
यातायात के नियम का उल्लंघन |
पुराना चालान / जुर्माना |
नया चालान / जुर्माना |
सामान्य |
100 रूपये |
500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम |
100 रूपये |
500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना |
500 रूपये |
2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना |
500 रूपये |
10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर |
कुछ नहीं |
5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर |
400 रूपये |
1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर |
2,000 रूपये |
10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर |
5,000 रूपये तक |
10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) |
कुछ नहीं |
25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर |
2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये |
20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर |
100 रूपये |
2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर |
1,000 रूपये |
2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर |
कुछ नहीं |
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा. 2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर |
कुछ नहीं |
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध |
कुछ नहीं |
संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |
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Posted by Talkaaj.com
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