PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए नहीं तो नहीं मिलेगा घर

PM Awas
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Rate this post

PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए नहीं तो नहीं मिलेगा घर

PM Awas Yojana : जिन घरों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी लीज पर दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह एग्रीमेंट करवाएंगे वो रजिस्ट्री नहीं हैं.

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में यदि आप इन नए नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास (PM Awas) आवंटित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन मकानों का पंजीकृत अनुबंध अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह समझौता करवाएंगे, वे रजिस्ट्री नहीं हैं।

पीएम आवास के तहत नियमों में बदलाव

दरअसल, सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी.

यह भी पढ़िए | PM Awas Yojana Online Application : आवास योजना में भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ये है पूरी प्रक्रिया

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Google News Follow Me

कई समझौते करने हैं

कानपुर ऐसा पहला विकास प्राधिकरण है जहां लोगों को पंजीकृत पट्टे के समझौते के तहत घर में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। पहले चरण में केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर आयोजित शिविर में 60 लोगों से समझौता किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इस आधार पर 10900 से अधिक आवंटियों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर होना बाकी है।

फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बने नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। यह फायदेमंद होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत घर किराए पर लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।

यह भी पढ़िए | Aadhaar Card: UIDAI का करोड़ों ग्राहकों को तोहफा! अब आधार से जुड़े काम जल्द होंगे, जानें सरकार का प्लान

नियम क्या हैं?

इसके साथ ही यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी।

इस आर्टिकल को शेयर करें

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Picture of TalkAaj

TalkAaj

हैलो, मेरा नाम PPSINGH है। मैं जयपुर का रहना वाला हूं और इस News Website के माध्यम से मैं आप तक देश और दुनिया से व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपसे विनती है कि अपना प्यार हम पर बनाएं रखें ❤️

Leave a Comment

Top Stories