PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए नहीं तो नहीं मिलेगा घर

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PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए नहीं तो नहीं मिलेगा घर

PM Awas Yojana : जिन घरों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी लीज पर दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह एग्रीमेंट करवाएंगे वो रजिस्ट्री नहीं हैं.

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में यदि आप इन नए नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास (PM Awas) आवंटित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन मकानों का पंजीकृत अनुबंध अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह समझौता करवाएंगे, वे रजिस्ट्री नहीं हैं।

पीएम आवास के तहत नियमों में बदलाव

दरअसल, सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी.

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कई समझौते करने हैं

कानपुर ऐसा पहला विकास प्राधिकरण है जहां लोगों को पंजीकृत पट्टे के समझौते के तहत घर में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। पहले चरण में केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर आयोजित शिविर में 60 लोगों से समझौता किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इस आधार पर 10900 से अधिक आवंटियों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर होना बाकी है।

फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बने नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। यह फायदेमंद होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत घर किराए पर लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।

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नियम क्या हैं?

इसके साथ ही यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी।

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