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PM Kisan Latest Update: इन्हें नहीं मिलेगी पीएम किसान की आने वाली 11वीं किस्त
PM Kisan Latest Update: सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000-2000 रुपये की तीन समान किश्तों में 6,000/- प्रति वर्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये दिए गए।
PM Kisan Samman Nidhi की 11वीं किस्त कब आएगी? खाते में आएंगे पीएम किसान का पैसा? क्या अगली किश्त यानी 2000 रुपये अप्रैल-जुलाई के लिए कहीं लटकी होगी? ऐसे तमाम सवाल आजकल गांव की चौपालों, चाय की दुकानों पर किसानों के बीच आम हैं. इन सवालों के सही जवाब खोजने से पहले आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो पाएंगे कि अभी राज्य द्वारा Waiting for approval by state दिखाई दे रहा है। यानी देरी हो रही है।
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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई.
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत अब तक 11.78 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और इन किसानों के खातों में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. हालांकि पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12.50 करोड़ से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं।
क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकती है किस्त?
अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ उठा सकते हैं? तो उत्तर नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार उससे उबरेगी।
टैक्सपेयर्स की रुक जाएगी किस्त
इसके अलावा अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल आयकर का भुगतान किया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन्हें भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ
वहीं, जो लोग कृषि कार्य के स्थान पर कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर खेती का काम करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम पर है तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
अगर कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुका है, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को PM Kisan Yojana का लाभ नहीं मिल सकता है।
ये भी हैं अपात्र
अपात्र लोगों की सूची में पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी आते हैं।
किसान होने के बावजूद अगर आपको एक महीने में 10000 रुपये से ज्यादा की पेंशन मिलती है तो आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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