PM Kisan Samman Nidhi: अब इन किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा, सरकार ने बदले ये नियम

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PM Kisan Samman Nidhi: अब इन किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा, सरकार ने बदले ये नियम

अब पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) से लाभान्वित होने वाले किसानों को भी अपने नाम पर खेत का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) कराना होगा। अभी कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने म्यूटेशन नहीं किया है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने वाले किसानों को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के नियमों (New Rule Of PM Kisan) में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार अब नकली किसानों पर चाबुक चलाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने कहा है कि अब प्रति वर्ष 6 हजार रुपये केवल उन्हीं किसानों के खाते में जाएंगे, जिनके खेत खसरे होंगे। सरकार ने यह फैसला योजना की खराबी की शिकायतों के आधार पर लिया है।

अब पीएम किसान सम्मान निधि  (PM Kisan Samman Nidhi)से लाभान्वित होने वाले किसानों को भी अपने नाम पर खेत का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) कराना होगा। अभी कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने म्यूटेशन नहीं किया है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, सरकार के ये नियम पुराने लाभार्थी किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे, अर्थात यह नियम नए किसानों पर लागू होगा। उन्हें योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नाम में परिवर्तन करना होगा।

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क्या हुआ बदलाव?

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए, अब नए किसानों को पंजीकरण करते समय आवेदन पत्र में अपनी जमीन का प्लॉट नंबर देना होगा। जिन परिवारों के नाम संयुक्त भूमि है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए जमीन का कुछ हिस्सा उनके नाम से प्राप्त करना होगा। अगर किसानों ने कोई जमीन खरीदी है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।

PM Kisan Samman Nidhi
File Photo PTI PM Kisan Samman Nidhi

किन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा?

सरकार (PM Kisan Samman Nidhi) की इस योजना से उन किसानों को लाभ नहीं होगा जो अपने पिता और दादा की जमीन पर रिश्तेदार के नाम पर खेती करते हैं। मतलब जमीन खेती करने वाले के नाम पर होनी चाहिए। यदि एक किसान दूसरे किसान की जमीन पर खेती करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए भूमि स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है।

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यदि कोई किसान संवैधानिक पद पर है और उसके नाम पर जमीन है और वह खेती करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई किसान योजना का लाभ ले रहा है और उस किसान की मृत्यु हो गई है, तो इस योजना का लाभ किसान की पत्नी और बच्चों को दिया जाएगा।

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क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) मोदी सरकार (Modi Government) की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, सरकार को किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी आय को दोगुना (Double Income) करना था। इसके तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। सरकार 6,000 रुपये एक साल में 3 किस्तों में देती है। एक किस्त 4 महीने में मिलती है। हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ किसी को कैसे मिल सकता है?

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए, उपयुक्त लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके आधार पर, राज्य सरकार राजस्व रिकॉर्ड, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या की पुष्टि करती है। जब तक राज्य सरकार आपके खाते की पुष्टि नहीं करती, तब तक पैसा नहीं आता है। जैसे ही राज्य सरकार पुष्टि करती है, तब फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) जेनरेट हो जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार खाते में पैसा ट्रांसफर करती है।

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सरकार ने अब तक कितना पैसा जारी किया है

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की सातवीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने इस योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि जारी की है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 10.60 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

हेल्पलाइन नंबर क्या है?

यदि आप इस योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत पंजीकृत हैं और आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त नहीं है, तो आप टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। किसानों की मदद के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसान पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261 (PM Kisan Helpline Number) या टोल फ्री 1800115526 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप कृषि मंत्रालय से 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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खाते कैसे खोले?

पीएम-किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए किसानों को इस योजना में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि सरकार पीएम-किसान की किस्त को सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इन दस्तावेजों के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से मदद ली जा सकती है।

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