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PM Kisan Tractor Scheme | Tractor खरीद पर 50 प्रतिशत तक Subsidy
जानिए, कैसे और कहां करें अप्लाई और क्या हैं शर्तें, जानें पूरी जानकारी
PM Kisan Tractor Scheme: भारत कृषी प्रधान देश है। आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर निर्भर हैं। खेती में काम करने के लिए किसानों को कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक्टर माना जाता है। Tractor खेती के काम को काफी हद तक आसान बना देता है। इसलिए Tractor हर किसान की जरूरत बन गया है। बड़े और प्रगतिशील किसान Tractor तो खरीद सकते हैं लेकिन छोटे किसान नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने PM Kisan Tractor Scheme शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को समय-समय पर Subsidy पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाते हैं।
कई राज्य ट्रैक्टर भी सब्सिडी पर देते हैं
कई राज्यों द्वारा किसानों को Tractor और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित Subsidy पर ट्रैक्टर देते हैं। ये सब्सिडी 20 से 50 प्रतिशत तक होती है। मध्य प्रदेश सरकार के ई-कृषि यंत्र अनुदान के तहत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टरों पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। इसमें महिला किसानों को विशेष लाभ दिया जाता है।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में पंजीकरण के लिए पात्रता और शर्तें
- पीएम किसान योजना (PM Kisan Tractor Scheme) में रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त यह है कि किसान ने पिछले सात साल से ट्रैक्टर नहीं खरीदा है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास अपने नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
एक किसान केवल एक ट्रैक्टर (tractor) खरीद सकता है। - इस योजना में शामिल होने वाले किसान किसी अन्य कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना में शामिल नहीं होने चाहिए।
- इसके तहत परिवार का एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
- यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है इसलिए बड़े किसान और जमींदार इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड।
- भूमि दस्तावेज।
- आवेदक का पहचान प्रमाण और वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस।
- आवेदक का बैंक खाता पासबुक।
- आवेदक का मोबाइल नं.
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
इस योजना में आवेदन कैसे करें
पीएम किसान योजना (PM Kisan Tractor Scheme) का लाभ देश के सभी किसानों को दिया जा रहा है। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के तहत आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर और उपकरण पर दी जाने वाली Subsidy सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है।
किसान इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई इस योजना का लाभ नजदीकी जन सेवा केंद्र या सीएससी डिजिटल सेवा (https://digitalseva.csc.gov.in/) के माध्यम से ले सकते हैं। मध्यप्रदेश की किसान ई-कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर (tractor) एवं कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु लिंक https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 25 प्रतिशत सब्सिडी
हरियाणा राज्य में प्रदूषण मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों (Electric tractor) की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट भी दे रही है। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 600 किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (tractor) पर सब्सिडी देने का बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए किसानों को 30 सितंबर 2021 से पहले Electric tractor बुक करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से कम आवेदन प्राप्त होने पर सभी किसानों को ई-ट्रैक्टर खरीदने पर इस छूट का लाभ दिया जाएगा।
वहीं, आवेदन करने वाले किसानों की संख्या इससे ज्यादा होने पर लकी ड्रा के जरिए नाम निकाले जाएंगे। बता दें कि एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (Electric tractor) की कीमत डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले सिर्फ एक-चौथाई होती है। यही कारण है कि कई बड़े ट्रैक्टर निर्माता अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (Electric tractor) को बाजार में उतार रहे हैं। जानी-मानी ट्रैक्टर निर्माता सोनालिका ने 25.5 kWh बैटरी से चलने वाला ई-ट्रैक्टर टाइगर भी लॉन्च किया है। इसकी शोरूम कीमत करीब 5 लाख 99 हजार रुपये है।
झारखंड में कृषि उपकरण बैंक योजना में 80 प्रतिशत सब्सिडी
झारखंड में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि उपकरण बैंक योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत, मिनी ट्रैक्टर (tractor) को रोटावेटर सहायक उपकरण, या अन्य छोटी मशीनों के साथ एक पावर टिलर प्रदान किया जाता है। फिलहाल इस योजना का लाभ जेएसएलपीएस की महिला समूहों को ही दिया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकार की योजना है। कृषि यंत्र योजना के तहत जेएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला समूहों को मिनी ट्रैक्टर (tractor) और रोटावेटर दिए गए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी समूह को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
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