रेलवे (Railways) ने जारी किया अलर्ट, अगर नहीं मानी तो 6 महीने की जेल होगी, भारी जुर्माना लगाया जाएगा

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रेलवे (Railways) ने जारी किया अलर्ट, अगर नहीं मानी तो 6 महीने की जेल होगी, भारी जुर्माना लगाया जाएगा

भारतीय रेलवे (Indian Railways) भारत के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का सबसे किफायती तरीका है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय रेलवे की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। रेलवे प्रणाली के अपने नियम हैं, किसी भी अन्य प्रणाली की तरह। हालांकि, हर कोई सिस्टम के सभी नियमों से अवगत नहीं है। ऐसी स्थिति में, हम आपको रेलवे से संबंधित एक नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

रेलवे ने रेलवे पटरियों (Railway track crossing) को पार करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। क्योंकि रेल अपने निर्दिष्ट स्टेशनों पर रुकती है, इसके अलावा यह केवल तभी रुकती है जब कोई विशेष स्थिति होती है। ये भी पढ़े:-अब आपको स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे ही WhatsApp पर लाइव रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं

ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरते समय ध्यान दिए बिना रेलवे की पटरियों को पार करता है, तो एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने पटरियों को पार करने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं और केवल वहाँ से पटरियों को पार करना चाहिए। गैर-निर्दिष्ट स्थानों से पटरियों को पार करना एक अपराध है। ये भी पढ़े:-ये 5 एप्स आपके फ़ोन (Phone) में नहीं होने चाहिए, इनके जरिए हो सकती है हैकिंग

रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत, यदि रेलवे पटरियों (Railway track crossing)के माध्यम से रेलवे ट्रैक को पार करते हुए पकड़ा जाता है, तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसीलिए रेलवे लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थानों से ही रेलवे ट्रैक पार करने की सलाह देता है।

उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्वीट भी किया। उत्तर रेलवे ने लिखा, “आपकी सुरक्षा के लिए, निर्धारित स्थानों से ही रेलवे ट्रैक पार करें।”ये भी पढ़े:- Chinese App लोगों को इंस्टेंट लोन का झांसा देकर उन्हें शिकार बना रहे हैं, उनसे बचने के लिए इन तरीकों का पालन करें

ट्वीट में आगे कहा, उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने लोगों को सचेत करने के लिए लिखा, “अगर रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेलवे पटरियों को पार करते हुए पकड़ा जाता है, तो 6 महीने की जेल या / 1000 / – तक का जुर्माना है या दोनों। ”

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