राजस्थान सरकार दे रही है Free Scooty, जानिए कौन कर सकता है आवेदन? | Rajasthan Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana In Hindi
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana | राज्य सरकार दिव्यांगों ( Distributing ) की आवागमन की समस्या को देखते हुए निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी ( Free Electric Scooties ) वितरित कर रही है। इस योजना के लिए केवल दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार राज्य के दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध करा रही है। सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों और नौकरी पर आने-जाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूटी बांट रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना ( Chief Minister Divyang Scooty Scheme ) के जरिए सरकार का प्रयास दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार की इस योजना से राज्य के युवाओं को काफी फायदा मिल रहा है और वे अब स्कूटी से स्कूल-कॉलेज और ऑफिस जा रहे हैं. सरकार ने इस साल स्कूटी वितरण को 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगों को इस योजना का लाभ मिल सके.
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आवेदन की शर्त
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं, जिसके अनुसार दिव्यांगों को स्कूटी दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल राज्य के उन नागरिकों को दिया जाएगा, जिनका शरीर 50 प्रतिशत शारीरिक रूप से असहाय या विकलांग है।
इसके अलावा इस योजना के लिए केवल विकलांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना के मापदण्डों के अनुसार आवेदन करने वाले दिव्यांग ( Distributing ) नागरिक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं
आधार कार्ड (Aadhaar card)
राशन पत्रिका (Ration card)
विकलांगता प्रमाण पत्र (disability certificate)
आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
आय प्रमाण पत्र (income certificate)
मूल निवास प्रमाण पत्र (Basic address proof)
मोबाइल नंबर (mobile number)
बैंक के खाते का विवरण (bank account details)
ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)
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किसे दी जा रही है प्राथमिकता?
राज्य सरकार दिव्यांगों ( Distributing ) की आवागमन की समस्या को देखते हुए निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी ( Free Electric Scooties ) वितरित कर रही है। इसके प्रथम चरण में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बाद 29 से 45 साल की उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है.
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आवेदन कैसे करें?
अगर आप मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना ( Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana ) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आपको होमपेज पर लॉगइन करना होगा। अगर आपके पास आईडी है तो Sign in पर क्लिक करें और अगर आपके पास आईडी नहीं है तो Sign up पर क्लिक करें। इसके बाद SJMS DSAP आइकन पर क्लिक करें।
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अगर आपको यह आइकन नहीं दिख रहा है तो सर्च करने के बाद SJMS DSAP सर्च करें और फिर उस पर क्लिक करें। अब आपको योजना का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और भरें। – इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें। ध्यान रहे कि यह राज्य सरकार की निःशुल्क दिव्यांग स्कूटी योजना है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा.
Posted by TalkAaj.com
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