Rajasthan: अब लाइटें गुल हुईं तो बिजली विभाग देगा मुआवजा, शहर और गांव में कटौती के तय घंटे

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  • आरईआरसी (RERC) नई एसओपी जारी करता है, काम में देरी के लिए मुआवजे का प्रावधान

न्यूज़ डेस्क:- अगर बड़े शहरों में दो घंटे से ज्यादा बिजली, छोटे शहरों में चार घंटे और गांवों में आठ घंटे से ज्यादा बिजली रहती है, तो सरकारी बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। बिजली की विफलता, खराब मीटर परीक्षण के मामले में, देरी के मुआवजे को बिजली बिल में जमा करना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को खराब मीटर नहीं बदलने, ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण होने वाली समस्याओं के एवज में मुआवजा भी देना होगा।

राजस्थान (Rajasthan) विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने शुक्रवार को नया एसओपी (प्रदर्शन दक्षता एक्सचेंज) जारी किया। कई शहरों में बिजली की आपूर्ति संभालने वाली निजी कंपनियों को भी इस एसओपी का अनुपालन करना होगा। मुआवजे की राशि तय राशि से दो गुना अधिक होने पर समान राशि होगी।

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उसके बाद ऊपर तय की गई राशि दोगुनी हो जाएगी। आयोग ने 2014 एसओपी को संशोधित किया है। खराब मीटर में बदलाव, मीटर की जांच, पुन: जांच, डिमांड नोटिस जारी करना, कनेक्शन शिफ्टिंग, लोड बढ़ना आदि। डिस्कॉम को समय लगने पर मुआवजा देना होगा।

यह भी निर्देश

  • जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम शिकायत दर्ज करने और क्षतिपूर्ति दावों के लिए हेल्पडेस्क बनाएंगे। यह रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन या लिखित शिकायत यहां दर्ज की जाएगी।
  • सिस्टम रखरखाव के लिए 7 घंटे तक बिजली बंद की जा सकती है। शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल करनी होगी।
  • सिस्टम रखरखाव और गलती के मामले में, डिस्कॉम उपभोक्ता को एसएमएस या अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति की बहाली का अनुमानित समय बताएगा।

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फीडर पर पांच उपभोक्ताओं का मुआवजा ही जला है

बिजली प्रणाली में उच्च वोल्टेज के कारण उपभोक्ताओं के बिजली उपकरण उड़ गए हैं। एक फीडर पर पांच से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति में भारी उतार-चढ़ाव या छोटे घेरे के कारण नुकसान पर मुआवजा दिया गया है। इसके लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और मिक्सी पर एक हजार, रंगीन टीवी पर दो हजार, सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन और फ्रीज बर्न और दो हजार पर ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, कंप्यूटर और एसी जलने पर फिक्स किया गया है।

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