RBI ने दी Offline Digital Payments को मंजूरी, अब बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के होगा भुगतान
Offline Digital Payments : गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को ऑफलाइन डिजिटल भुगतान (Offline Digital Payments ) के लिए एक रूपरेखा जारी की।
गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को ऑफलाइन डिजिटल भुगतान (Offline Digital Payments) के लिए एक रूपरेखा जारी की। फिलहाल ऑफलाइन पेमेंट के तहत 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की इजाजत है। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन (Offline Transaction) करने की लिमिट अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन यानी कुल 2,000 रुपये तक होगी।
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ऑफलाइन डिजिटल भुगतान (Offline Digital Payments) ऐसे लेनदेन के लिए होते हैं, जिनके लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफलाइन मोड में, कार्ड, वॉलेट और मोबाइल सहित किसी भी माध्यम से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है।
AFA की आवश्यकता नहीं है
RBI ने कहा कि इस तरह के लेनदेन के लिए ‘एडिशन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA)’ की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने कहा कि चूंकि इनमें भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को थोड़े अंतराल के बाद SMS या ई-मेल के जरिए ‘अलर्ट’ मिलेगा।
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कितनी होगी ट्रांजेक्शन लिमिट
ऑफलाइन मोड के माध्यम से छोटे मूल्य की डिजिटल भुगतान (Digital Payments) सुविधा की रूपरेखा में कहा गया है, “प्रत्येक लेनदेन के लिए 200 रुपये की सीमा होगी। इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी…” केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 तक पायलट आधार पर ऑफलाइन भुगतान (Offline Payments) शुरू किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है।
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क्या होगा इससे फायदा
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘ऑफलाइन भुगतान (Offline Payments) से खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। खासकर गांवों और कस्बों में। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।” केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि Offline Payments का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
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