ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License) को लेकर नियम फिर से बदल रहे हैं! केंद्र ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
Talkaaj Desk: कोरोना अवधि में, केंद्र सरकार विदेशों में फंसे ऐसे भारतीयों को राहत प्रदान करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत उन भारतीयों को विदेश में फँसाया गया, जिनके अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License) परमिट (IPD) की वैधता समाप्त हो चुकी है। केंद्र उनके लिए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने जा रहा है।
कुछ मामलों में यह देखा गया है कि परमिट के नवीनीकरण (Renewal) के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधन से विदेश में फंसे भारतीयों को मदद मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधन से संबंधित मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। आप भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
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ड्राफ्ट अधिसूचना (Draft Notification के अनुसार, भारत के नागरिक, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, वे भारत के दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये एप्लिकेशन वाहन (VAHAN) प्लेटफॉर्म में डाले जाएंगे। यह आवेदन यहां संबंधित आरटीओ तक पहुंच जाएगा।
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इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए मौजूदा नियमों के तहत, मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा विवरण देना होगा। नए संशोधन में यह व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) है, उन्हें अब मेडिकल प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
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30 दिनों के भीतर हितधारकों को दी जाने वाली अधिसूचना पर सुझाव
कई देशों में, हवाई अड्डे पर आगमन पर वीजा प्रदान करने की व्यवस्था है। इस स्थिति में लोगों के पास पहले से वीजा नहीं है। ऐसे मामलों में भी, आईपीडी के नवीकरण के लिए वीजा विवरण देना आवश्यक नहीं होगा।
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मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर यानी 6 नवंबर तक इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर सभी हितधारकों से अपनी टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं। हितधारक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को मेल या पते पर भेज सकते हैं। साथ ही, देश में ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
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