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SBI ने करोड़ों ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचना है तो आज ही पूरा कर लें ये काम
SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने एक ट्वीट के जरिए करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. बैंक ने कहा है कि 30 सितंबर 2021 से पहले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना होगा।
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। अगर आपके भी बैंक खाते हैं और बड़े लेन-देन करते हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एसबीआई ने कहा है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर किसी ने अपना पैन और Aadhar card नहीं कराया है तो वह इसे जल्द से जल्द पूरा करें. इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई है।
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अगर किसी व्यक्ति ने 30 सितंबर 2021 से पहले अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद वे कई तरह के वित्तीय लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सभी के लिए पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए जरूरी है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर दोनों दस्तावेजों को आसानी से लिंक कर सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा, ‘हम ग्राहकों को पैन और आधार को लिंक करने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।’
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/p4FQJaqOf7
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 16, 2021
10,000 रुपये तक का जुर्माना
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड एक्टिवेट करने के लिए 1000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो उस पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। निष्क्रिय होने पर, यह मान लिया जाएगा कि पैन को कानून के अनुसार उद्धृत नहीं किया गया है। ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा सरकार द्वारा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले यह 30 जून 2021 तक किया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत देने के लिए अंतिम तिथि फिर से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है।
क्या है पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया
इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें। यहां आपको एक ही जगह ‘लिंक आधार’ का विकल्प मिलेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद पैन, आधार नंबर डालें। इसके बाद आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करें।
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अगर यह लिंक नहीं है तो अगर आपका PAN card Aadhar card से लिंक है तो आपको यह संदेश दिखाई देगा ‘आपका पैन आधार नंबर से जुड़ा हुआ है’। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और PAN card को लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल भरनी होगी और आपका PAN card Aadhar card से लिंक हो जाएगा।
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