अनिल अंबानी पर SEBI का तगड़ा शिकंजा: 25 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का बैन, जानें पूरी जानकारी!

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अनिल अंबानी पर SEBI का तगड़ा शिकंजा: 25 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का बैन, जानें पूरी जानकारी!

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। SEBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत कुल 24 संस्थानों को पांच साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। इसके साथ ही, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

SEBI ने यह कार्रवाई अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर फंड डायवर्जन के आरोप के चलते की है। अनिल अंबानी को अब पांच साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या बाजार से जुड़े किसी भी मध्यस्थ में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (KMP) के रूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, रिलायंस होम फाइनेंस को भी छह महीने के लिए शेयर बाजार से बैन किया गया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

SEBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ क्या पाया?

SEBI की 222 पेज की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के प्रमुख प्रबंधन के साथ मिलकर एक धोखाधड़ी योजना बनाई। इस योजना के तहत RHFL से फंड निकालकर उसे अपनी संबंधित संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया। जबकि RHFL के बोर्ड ने इस तरह के लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए थे और कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।

यह कार्रवाई SEBI द्वारा किए गए निरीक्षण और जांच के बाद की गई है, जिसमें पाया गया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और धोखाधड़ी के संकेत मिले हैं। इस फैसले के बाद, अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों को बाजार में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस धोखाधड़ी की योजना अनिल अंबानी और कंपनी के प्रबंधन ने बनाई थी। आरएचएफएल के केएमपी द्वारा फंड की हेराफेरी की गई और फंड को अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में दिया गया, जबकि उन्हें ‘प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं’ के रूप में दिखाया गया। अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ‘एडीएम ग्रुप के चेयरमैन’ के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया।

आरएचएफएल के पास वर्तमान में 9 लाख से अधिक शेयरधारक हैं

बाजार नियामक ने अपने आदेश में कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर के लापरवाह रवैये का उल्लेख किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जिनके पास न तो संपत्ति थी, न ही नकदी प्रवाह, नेटवर्थ या राजस्व। इसने कहा कि इससे ‘ऋण’ के पीछे गलत उद्देश्य का पता चलता है।

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आखिरकार, इनमें से अधिकांश उधारकर्ता अपने ऋण चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण आरएचएफएल अपने ऋण दायित्वों पर चूक गया, जिसके कारण आरबीआई ढांचे के तहत कंपनी का समाधान हुआ और इसके शेयरधारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, रिपोर्ट में कहा गया। अभी भी आरएचएफएल में निवेश करने वाले 9 लाख से अधिक शेयरधारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

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