MRP से ज्यादा वसूल रहे दुकानदार? जानें अपने अधिकार और क्या करें!

MRP से ज्यादा वसूल रहा रकम
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छुट्टे पैसों की जगह टॉफी दे रहा दुकानदार? एमआरपी से ज्यादा वसूल रहा रकम, ग्राहक ऐसे में क्या करे?

दुकानदारों द्वारा MRP से अधिक पैसे वसूलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ग्राहकों को Maximum Retail Price (MRP) से ज्यादा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, अगर कम वजन का सामान मिलता है, तो ग्राहक पूरी मात्रा की मांग कर सकते हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए Consumer Forum का सहारा लें।

सरकार के नियमों के मुताबिक, हर उत्पाद पर उसका MRP साफ-साफ लिखा होना चाहिए। ग्राहक को सिर्फ उतनी ही कीमत चुकानी चाहिए, जितनी उत्पाद पर दर्ज है। लेकिन कई बार दुकानदार छुट्टे पैसे न होने का बहाना बनाकर चॉकलेट या टॉफी दे देते हैं। कई ग्राहक इस बात पर ध्यान नहीं देते या विरोध नहीं करते।

अगर आप भी इस तरह के अनुभव का सामना कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

क्या कहते हैं कानून?

वडोदरा के वकील विराज ठक्कर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक दुकानदारों द्वारा MRP से अधिक वसूली करना गैरकानूनी है। हां, रेस्तरां और कैफे में सेवा शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन वह भी ग्राहकों की सहमति पर निर्भर करता है।

अगर किसी उत्पाद का वजन कम है, तो ग्राहक को पूरे वजन की मांग करने का अधिकार है।

शिकायत कहां और कैसे करें?

अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा वसूलता है, तो यह Consumer Protection Act के तहत आता है। ग्राहक इस स्थिति में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  1. Consumer Forum में शिकायत दर्ज करें।
  2. जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
  3. शिकायत प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है।

यदि दुकानदार दोषी पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ सकता है।

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उपभोक्ता फोरम कैसे मदद करता है?

कई बार ग्राहक कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए चुप रहते हैं। लेकिन, उपभोक्ता फोरम इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करता है।

  • ग्राहक को वसूला गया पैसा ब्याज सहित वापस मिलता है।
  • इसके अलावा, दोषी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है।

ग्राहकों के लिए जरूरी बातें:

  1. MRP से अधिक वसूली अवैध है।
  2. छुट्टे पैसे न होने पर चॉकलेट या टॉफी स्वीकार करने के बजाय पूरे पैसे की मांग करें।
  3. अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अन्य ग्राहकों को भी जागरूक करें।

अतिरिक्त जानकारी:

  • आप National Consumer Helpline नंबर 1800-11-4000 | 1915 पर शिकायत कर सकते हैं।
  • ईमेल के माध्यम से consumerhelpline.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • WhatsApp (+91 8800001915) पर भी शिकायत दर्ज कराना अब आसान हो गया है।

FAQ

Q1: क्या दुकानदार MRP से ज्यादा वसूल सकता है?
Ans: नहीं, MRP से अधिक वसूलना गैरकानूनी है।

Q2: छुट्टे पैसे न होने पर क्या करें?
Ans: दुकानदार से पूरे पैसे की मांग करें। टॉफी या चॉकलेट स्वीकार करना आपकी मर्जी है।

Q3: शिकायत कैसे दर्ज करें?
Ans: उपभोक्ता फोरम, जिला न्यायालय, या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

अगर कोई और जानकारी चाहिए या किसी भाग में सुधार की आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं।

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