Sim Card: अब ये ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे नया Sim, जानिए सरकार के नए नियमों के बारे में सबकुछ

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Sim Card: अब ये ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे नया Sim, जानिए सरकार के नए नियमों के बारे में सबकुछ

New Telecom Reforms: दूरसंचार विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार का यह कदम ग्राहकों के हित में उठाया गया है. इसका सीधा फायदा करोड़ों ग्राहकों को होगा। जानिए संशोधित नियम में आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे।

मोबाइल ग्राहकों के लिए अहम खबर। सरकार ने Sim Card को लेकर नए नियम बनाए हैं। इस नए नियम के तहत कुछ ग्राहकों के लिए नया मोबाइल कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया है। लेकिन कुछ ग्राहकों को अब नई Sim नहीं मिलेगी। अब ग्राहक नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इतना ही नहीं अब Sim Card उनके घर पहुंच जाएगा.

18 साल से कम उम्र के ग्राहकों को नहीं मिलेगी सिम

अब सरकार के नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के ग्राहकों को नया सिम (Sim) नहीं बेच पाएगी. दूसरी ओर, 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहक आधार ( Aadhaar) या डिजिलॉकर में संग्रहीत किसी भी दस्तावेज़ के साथ अपने नए Sim के लिए स्वयं को सत्यापित कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। DoT का यह कदम 15 सितंबर को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दूरसंचार सुधारों का हिस्सा है।

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केवाईसी 1 रुपये में किया जाएगा

जारी किए गए नए आदेश के नियमों के मुताबिक यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन (New Mobile Connection) के लिए UIDAI की आधार ( Aadhaar) आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) सर्विस के जरिए सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ एक रुपये का भुगतान करना होगा।

इन यूजर्स को नहीं मिलेगी नई सिम

दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को Sim Card नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे व्यक्ति को सिम बेची जाती है तो सिम बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा।

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सरकार ने कानून में संशोधन किया

सरकार ने प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने के लिए नए वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रक्रिया का आदेश जारी किया है। सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई 2019 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act), 1885 में पहले ही संशोधन कर दिया था।

घर बैठे सिम कार्ड प्राप्त करें

अब नए नियम के तहत ग्राहक यूआईडीएआई (UIDAI) आधारित सत्यापन के जरिए अपने घर पर सिम प्राप्त कर सकते हैं। DoT ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन ऐप/पोर्टल आधारित प्रक्रिया के जरिए दिया जाएगा, जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

मौजूदा समय में ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए या मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए ग्राहकों को अपनी पहचान और पते के सत्यापन दस्तावेजों के साथ दुकान पर जाना होगा।

दूरसंचार विभाग ने कहा कि कोरोना काल में ग्राहकों की सुविधा और कारोबार करने में आसानी के लिए संपर्क रहित सेवा को बढ़ावा देने की जरूरत है.

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