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Traffic Rules में हुआ है बड़ा बदलाव, बाहर निकलने से पहले जान लें वरना 15 दिनों में घर आएगा चालान

by TalkAaj
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Traffic Rules में हुआ है बड़ा बदलाव, बाहर निकलने से पहले जान लें वरना 15 दिनों में घर आएगा चालान

परिवहन मंत्रालय ने Traffic Rules में बदलाव किया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खिंचवाने से चालान नहीं कर पाएगा। उन्हें अब चालान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। वहीं, चालान 15 दिनों के भीतर भेजना होगा।

परिवहन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना (New Notification) जारी की है, जिसके अनुसार राज्य की एजेंसियों को यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध के 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. साथ ही चालान के निपटारे तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखना होगा। यानी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर आपका चालान नहीं कर सकेंगे. अब उन्हें चालान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी।

MoRTH ने ट्वीट कर दी जानकारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Amended Motor Vehicles Act 1989) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए. मंत्रालय ने ट्वीट किया, “घटना के 15 दिनों के भीतर अपराध की सूचना भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।”

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रेड लाइट-हाईवे पर करेंगे ये इंतजा

नए नियमों के तहत यातायात नियमों को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें मोशन कैप्चर पिक्चर कैमरा (कार स्पीड डिटेक्शन कैमरा), सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी कैमरा, मोटर डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन डिवाइस (ANPR), वेटिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। उपकरण शामिल हैं।

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अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात नियमों का पालन करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों की उच्च जोखिम वाली और बहुत व्यस्त सड़कों पर स्थापित किए जाएं। इसके अलावा कम से कम दस लाख की आबादी वाले सभी प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण चौराहों और चौराहों पर ये उपकरण लगाए जाएंगे।

इन राज्यों में लगेंगे डिजिटल उपकरण

उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी सहित 17 शहर, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 7 शहर, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा सहित 5 शहर, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर सहित 19 शहर, झारखंड में रांची, जमशेदपुर सहित 3 शहर, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, बिहार में पटना, गया, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक सहित 3 शहर, डिजिटल डिवाइस पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 132 शहरों में लगाए जाएंगे।

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चालान के लिए अनिवार्य रिकॉर्डिंग कब?

1. ओवरस्पीडिंग
2. कार को गलत जगह पार्क करना
3. चालक द्वारा नियमों का उल्लंघन या पिछली सीट पर सवार होना
4. दुपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं पहनना
5. रेडलाइट कूदना
6. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
7. ओवरलोडिंग
8. सीट बेल्ट न लगाना
9. मालवाहक वाहन में यात्री को ले जाना
10. नंबर प्लेट खराब या छिपी हुई है
11. ट्रेन में सामान को ज्यादा ऊंचाई तक लोड करना

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