1 April से बदले जाएंगे ये 10 नियम, इनका सीधा असर आप पर पड़ेगा।

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PF पर Tax और बैंकिंग सहित 10 नियम 1 April से बदले जाएंगे, इनका सीधा असर आप पर पड़ेगा।

नया वित्तीय वर्ष 1 April से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही जॉबर्स, पेंशनर्स, आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियम बदले जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा।

हम आपको ऐसे ही 10 बदलावों के बारे में बता रहे हैं।

1. EPF से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स

बजट 2021-22 में, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से प्राप्त ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। अब ईपीएफ में 2.5 लाख तक का निवेश एक वित्तीय वर्ष में कर मुक्त होगा। इससे अधिक निवेश करने पर अतिरिक्त राशि पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किए हैं, तो 50 हजार रुपए ब्याज पर अर्जित आय पर आपके टैक्स स्लैब की दर से कर लगेगा।

2. वेतन से संबंधित नियमों में बदलाव

1 अप्रैल से वेतन का नया वेतन कोड लागू करने की तैयारी है। नया वेतन नियम लागू होते ही आपके वेतन में बदलाव होंगे। नए वेतन कोड के अनुसार, वेतन आपको इन हाथों में मिलने वाले वेतन का 50% होना चाहिए। यानी मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता का वेतन आपके कुल वेतन का आधा होना चाहिए। यानी 1 तारीख से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा।

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3. पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा

यदि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के साथ खाता है, तो आपको पैसे जमा करने या निकालने के अलावा 1 अप्रैल, 2021 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) पर शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क मुक्त लेनदेन सीमा के अंत के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके लेन-देन की फ्री सीमा खत्म हो गई है, तो केवल इस चार्ज का भुगतान करना होगा।

4. प्री-फिल्ड ITR फॉर्म

कर्मचारियों की सुविधा के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरे हुए ITR फॉर्म प्रदान किए जाएंगे। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।

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5. सुपर सीनियर सिटिजंस को ITR फाइल करने से छूट

1 अप्रैल 2021 से, 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को आईटीआर दाखिल नहीं करना होगा। यह छूट वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर पेंशन या ब्याज पर निर्भर हैं।

6. ITR फाइल न करने के लिए डबल TDS

सरकार ने उन लोगों के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए हैं जो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में धारा 206AB जोड़ी है। इसके तहत, ITR दाखिल न होने पर 1 अप्रैल 2021 से TDS दोगुना करना होगा। नए नियमों के अनुसार, स्रोत (TCS-TCS) पर कर संग्रह उन लोगों पर भी अधिक होगा जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। नए नियमों के अनुसार, पेनल टीडीएस और टीसीएल की दरें 1 जुलाई, 2021 से 10-20% होंगी, जो आमतौर पर 5-10% होती हैं।

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7. कार में डुअल एयर बैग जरूरी होंगे

अगले महीने 1 अप्रैल से यात्री कारों में सुरक्षा मानक बदल रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ साइड सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य है।

8. 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगा

1 अप्रैल से, 45 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोग कोरोना टीकाकरण के तहत आएंगे। उन्हें केवल कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या निजी केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करवा सकेंगे।

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9. ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक की चेकबुक और IFSC कोड को बदला जाएगा

पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC / MICR Code  केवल 31 मार्च तक काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से एक नया कोड और चेकबुक प्राप्त करना होगा। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802222/18001032222 पर भी कॉल कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को, सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया।

10. नॉन-सैलरीड वर्ग को अधिक टीडीएस देना होगा

1 अप्रैल से नॉन-सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सपोर्टर्स वगैरह की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 7.5% बतौर TDS देना होता था लेकिन अब इन्हें 10% TDS देना होगा।

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Posted by Talk Aaj.com

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