Friday, March 29, 2024
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DL, RC, PUC और Insurance नही है, फिर भी नहीं कटेगा Challan, जानिए अपने अधिकार

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Traffic Challan Rules | DL, RC, PUC और Insurance नही है, फिर भी नहीं कटेगा Challan, जानिए अपने अधिकार

Talkaaj Desk:- ट्रैफिक Police देश भर में हर दिन हजारों लोगों के चालान (Challan) काटती है, इसका मुख्य कारण कार के कागजात उनके पास नहीं हैं। यदि वाहन के सभी दस्तावेज एक साथ हैं तो आप उन्हें एक एप में सेव कर सकते हैं, इसके बाद कागजात अपने पास रखने की जरूरत नहीं होगी और पुलिस आपका चालान नहीं काट पाएगी।

वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate)  ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस ( Traffic Challan Rules ) और परिवहन विभाग के कहने पर DigiLocker प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

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इसमें दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से उन्हें खोने का कोई डर नहीं होगा। तो आइए जानते हैं DigiLocker को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया।

DigiLocker होगा मान्य

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार DigiLocker प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल प्रारूप में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य रूप में Driving License और पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

DigiLocker क्या है

DigiLocker एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने Driving License और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। इसे Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल यह DigiLocker आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से जुड़ा हुआ है।

इसमें आप अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सेव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन दस्तावेजों पर ई-साइन भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल सेल्फ अटैच्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है।

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ऐप में सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या है

अगर आप DigiLocker एप में अपने वाहन के दस्तावेज सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह बेहद आसान है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं।

पेपर ऑनलाइन सेव करने की पूरी प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने स्मार्टफोन में DigiLocker एप डाउनलोड करें।
  • अब आप अपने आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से अपनी यूजर आईडी बनाएं। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • ऐप को ओपन करने के बाद आपको Get Started का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें।
  • इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर टैप करें। इसके बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा।
  • यह सब करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को ऐप में सबमिट करें।
  • फिर आपको एक यूजरनेम बनाने के लिए कहा जाएगा। यहां आप अपनी पसंद का कोई भी यूजरनेम बना सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे OK पर टैप करें। आपका अकाउंट बन जाएगा।
  • अब आपके सामने DigiLocker का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहां आप जिस भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप आएगा जिसमें आपसे आपकी अनुमति मांगी जाएगी। कृपया इस पर ठीक है।
  • ओके के बाद एक बार फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, उसे डालें। इसके बाद जारी रखें पर टैप करें.
  • इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका आधार कार्ड आपके जारी किए गए दस्तावेजों में सेव हो गया है।
  • इसी तरह आप अपना पैन कार्ड, एलआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट आदि यहां सेव कर सकेंगे।
  • आप इन दस्तावेजों को साझा करने में भी सक्षम होंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंडर के पास जाएंगे।

डॉक्यूमेंट्स की फोटो और फोटोकॉपी को लेकर क्या है नियम

बताते चलें कि साल 2018 में भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे. इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन में स्टोर की गई डॉक्यूमेंट्स की फोटो और उनकी फोटोकॉपी किसी भी हाल में मान्य नहीं हैं. अगर आप किसी पुलिसकर्मी को डॉक्यूमेंट्स की फोटो या फोटोकॉपी दिखाते हैं तो इसे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको पूरा चालान भरना होगा.

Posted by Talkaaj.com

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