Traffic Rule: कार-बाइक वालों को ये गलती भारी पड़ सकती है, चुकाना पड़ेगा मोटा चालान

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Traffic Rule: कार-बाइक वालों को ये गलती भारी पड़ सकती है, चुकाना पड़ेगा मोटा चालान

Traffic Challan: कार और बाइक में मॉडिफिकेशन करवाना इन दिनों हर किसी का शौक बनता जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ये शौक ट्रैफिक पुलिस ( traffic police ) का भी ध्यान खींच लेते हैं और आपका चालान कट सकता है।

कुछ लोगों के लिए कार या बाइक सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह उनके शौक पूरे करने का भी जरिया होता है. यही वजह है कि हर शहर में दर्जनों कार बाइक मॉडिफाई करने वाले मैकेनिक मिल जाएंगे। उनके भी काफी ग्राहक हैं। नई से लेकर पुरानी कारों में लोग कई तरह की एक्सेसरीज लगवाते हैं। इस बीच लोगों के बीच कार या बाइक का रंग बदलने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कार पर मैट फिनिश का कलर रैपिंग आपको खूबसूरत दिख सकता है।

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लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कार में स्टैंडर्ड एक्सेसरीज ही लगवा सकते हैं। साथ ही, आपको कार का रंग और आकार बदलने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रंग में बदलाव करना रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन है. ऐसे में ये मॉडिफिकेशन आपको महंगा भी पड़ सकता है और आपका चालना कट सकता है।

जानिए कानून क्या कहता है

दरअसल अपनी गाड़ी को अलग-अलग रंगों में रंगना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। वाहन की आरसी बुक में आपके वाहन के रंग का उल्लेख होता है। ऐसे में अगर आप अपनी कार का रंग बदलने जा रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी आरटीओ को देनी होगी और गाड़ी के रंग बदलने की जानकारी आरसी में देनी होगी। यहां आपको कलर शेड सैंपल के साथ अपनी आरसी बुक को अपने आरटीओ के पास ले जाना होगा। यहां जरूरी है कि आप उसी आरटीओ में जाएं, जहां आपका वाहन रजिस्टर्ड है।

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पहले RTO को जानकारी दें

जब आप अपने वाहन का रंग बदलने जा रहे हों तो उससे पहले आरटीओ को सूचित करें। अगर आरटीओ में रंग बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप किसी भी दुकान पर जाकर गाड़ी का रंग बदल सकते हैं। इसके लिए आप आरटीओ में आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

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ये रंग नहीं करवा सकते

राज्य के क़ानून के अनुसार कुछ रंगों जैसे रक्षा के लिए ओलिव ग्रीन, टैक्सियों के लिए पीला की अनुमति नहीं है।

इन एक्सेसरीज से भी बचें

कार में कुछ एसेसरीज भी अवैध मानी जाती हैं। मसलन अगर आप सायरन या तेज हॉर्न लगाते हैं तो यह भी गलत है और आपका चालान कट सकता है. इसके अलावा कार में लगे बुलगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अवैध करार दे चुका है. वहीं अगर आप बाइक में खासतौर पर बुलेट में फायरिंग की आवाज वाला साइलेंसर लगाते हैं तो आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Posted by Talkaaj.com

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