UCC in Uttarakhand: हलाला और बहुविवाह पर रोक, जानें क्या बदलेगा

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UCC in Uttarakhand: हलाला और बहुविवाह पर रोक, जानें क्या बदलेगा

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। UCC लागू होने से शादी, तलाक और उत्तराधिकार कानून से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अब मुस्लिम महिलाओं का न तो हलाला होगा और न ही पुरुष चार शादियां कर पाएंगे।

नई दिल्ली। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। UCC लागू होने से शादी, तलाक और उत्तराधिकार कानून से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। दरअसल, बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान UCC लागू करने का वादा किया था। इसे लागू करके भगवा पार्टी ने अपना वादा पूरा कर दिया है।

सीएम करेंगे पोर्टल लॉन्च

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में संहिता के नियमों और वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या-क्या बदलाव होंगे।

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ये हुए बदलाव

1. विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर विवाह पंजीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। विवाह पंजीकरण 6 महीने के भीतर कराना होगा।

2. अब उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा। अगर लिव-इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे।

3-सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र एक समान होगी।

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4-सभी धर्मों के लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा।

5-दूसरे धर्मों के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा।

6-लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर अधिकार मिलेंगे।

7- बहुविवाह और हलाला पर रोक लगाई जाएगी।

8. सभी जातियों और धर्मों में तलाक के लिए एक जैसे नियम होंगे।

उत्तराखंड के नए कानूनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें या हमें ईमेल करें।

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