UIDAI: अब Aadhar card का दुरुपयोग होगा भारी, लग सकता है एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना
Aadhar card : केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम, 2021 की एक अधिसूचना जारी की थी। नए नियमों के अनुसार, प्राधिकरण इस काम के लिए अपने एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त कर सकता है।
सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अब प्राधिकरण आधार नियमों का उल्लंघन करने और उनका दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम, 2021 की एक अधिसूचना जारी की थी। नए नियमों के अनुसार, प्राधिकरण इस काम के लिए अपने एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त कर सकता है। अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि यूआईडीएआई के खजाने में जमा की जाएगी। यदि कोई जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो भू-राजस्व नियमों के तहत संपत्ति की नीलामी कर बकाया की वसूली की जा सकती है।
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दो साल बाद जारी अधिसूचना
भारत सरकार ने अब प्राधिकरण को आधार अधिनियम (AADHAR Act) का पालन नहीं करने या उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। करीब दो साल बाद केंद्र सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है कि आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। दोषियों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि यूआईडीएआई (UIDAI) अधिनियम या प्राधिकरण के निर्देशों का पालन न करने से संबंधित के खिलाफ शिकायत हो सकती है। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। हालांकि, दंडित पक्ष इसके खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।
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इस प्रावधान की आवश्यकता क्यों पड़ी?
आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 इसलिए लाया गया ताकि प्राधिकरण को कार्रवाई करने का अधिकार हो। मौजूदा अधिनियम के तहत, प्राधिकरण को आधार कार्ड का दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। 2019 में पारित कानून ने तर्क दिया कि प्राधिकरण की गोपनीयता और स्वायत्तता की रक्षा के लिए इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके बाद आधार अधिनियम में जुर्माने के प्रावधान के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया।
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