UP यूपी में Love Jihad (लव जिहाद) के खिलाफ कानून पर योगी कैबिनेट की मुहर, जानिए पूरी रणनीति

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UP यूपी में Love Jihad (लव जिहाद) के खिलाफ कानून पर योगी कैबिनेट की मुहर, जानिए पूरी रणनीति

उत्तर प्रदेश में Love Jihad (लव जिहाद)  के अपराधियों के दिन खत्म हो गए हैं। क्योंकि यूपी की योगी सरकार जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। योगी कैबिनेट ने इस कानून को भी अंतिम रूप दे दिया है।

विशेष बाते:

  • जिहादियों के खिलाफ योगी का कानून
  • लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त
  • कानून को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला
  • योगी कैबिनेट ने पास किया कानून

लव जिहाद (Love Jihad) कानून पर मुहर

उत्तर प्रदेश में Love Jihad (लव जिहाद) करने वाले अब खुश नहीं हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक थी। जिसमें लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी दी गई थी। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इसे गैरकानूनी निषेध विधेयक के नाम से जाना जाएगा।

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उत्तर प्रदेश के कई शहरों में Love Jihad (लव जिहाद) के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की थी। अब योगी कैबिनेट ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है।

लव जिहाद पर यूपी में क्या कानून?

  • यूपी के खिलाफ निषेध अध्यादेश 2020।
  • धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध है
  • शादी के बाद जबरन धर्मातरण करने की सजा
  • दोषियों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान

वहीं, यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया है और मामले गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किए जाएंगे।

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वहीं हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है। वर्तमान में योगी सरकार ने लव जिहाद पर पहला कानून लाकर इतिहास रच दिया है। अब 20 करोड़ भारतीयों को लव जिहाद (Love Jihad) से आजादी मिल गई है। हमारा अभियान है कि 130 करोड़ भारतीयों को लव जिहाद से आजादी मिलनी चाहिए।

Love Jihad
File Photo HC

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सोमवार को कानपुर (उत्तर प्रदेश) के 14 में से 11 मामलों में लव जिहाद की पुष्टि हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार, लड़की केवल 3 मामलों में वयस्क थी।

लव जिहाद (Love Jihad) संगठित अपराध?

– कानपुर लव जिहाद मामले में SIT जांच से बड़ा खुलासा
– 2019-20 के 14 मामलों में से 11 में लव जिहाद की पुष्टि
– 11 मामलों में आरोपी ने हिंदू लड़कियों को धोखा दिया
– 4 लड़कों ने हिंदू लड़कियों को शादी के लिए बरगलाया
– 3 लड़के हिंदू नाम कहकर लड़कियों को धोखा देते हैं
– आरोपी ने धार्मिक पहचान बदलकर शादी की
– धोखे से शादी के बाद लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन
– जांच में पाया गया कि 4 लड़के एक-दूसरे के संपर्क में थे
– धोखा देने वाली हिंदू लड़कियों में से 8 नाबालिग थीं
– केवल 3 मामलों में लड़कों के पक्ष में लड़कियों का बयान

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अब आपको Love Jihad (लव जिहाद) को लेकर देश में मचे संग्राम के बारे में जानकारी दे देते हैं. क्योंकि इस कानून को लेकर देशभर में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है.

लव जिहाद पर ‘आर-पार’

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
बेटियों के साथ खेलने वालों के लिए राम का नाम सही होगा
VS
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
लव जिहाद एक शब्द नहीं है, बीजेपी एक सांप्रदायिक शिगूफा है

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
शादी के नाम पर साजिश करने वालों पर सख्त कानून लाएंगे
VS
असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एआईएमआईएम
असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद साज़िश पर कानून

अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा
लव जिहाद के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून लाया जाएगा
VS
नुसरत जहान, सांसद, टीएमसी
प्यार एक निजी मामला है, धर्म को राजनीतिक हथियार मत बनाओ

धर्म के बारे में संविधान क्या कहता है?

– अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता
– अनुच्छेद 25 सभी को विश्वास करने, अपने धर्म को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता
– किसी और पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं
– अनुच्छेद 26 सभी संप्रदायों को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार देता है
– अनुच्छेद 27 – किसी धर्म विशेष को दान करने के लिए जबरन नहीं

लव जिहाद या संगठित अपराध? योगी सरकार ने Love Jihad (लव जिहाद) के खिलाफ अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा की गई घोषणा को मंजूरी दे दी गई है। Love Jihad (लव जिहाद) पर मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के प्रस्तावित कानून भी पाइपलाइन में हैं, यानी उन पर काम चल रहा है।

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यूपी में Love Jihad (लव जिहाद) पर अध्यादेश को मंजूरी मिलने से पहले कानपुर के मामलों की एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है। जांच का सार यह है कि सब कुछ सोच-समझकर हो रहा है। यानी पहले धर्म को छिपाना, फिर प्रेम जाल में फंसना और फिर जबरदस्ती हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराना।

योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई है, जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए धोखाधड़ी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट को रूपांतरण के लिए दो महीने पहले के बारे में जानकारी देनी होगी।

यदि अध्यादेश रूपांतरण के लिए वांछित है, तो जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप पर जानकारी 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, इसके उल्लंघन के लिए 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जुर्माना 10 हजार रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश कानून गैरकानूनी धर्म निषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि अतीत में 100 से अधिक घटनाएं सामने आईं, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके अंदर, धोखाधड़ी को परिवर्तित किया जा रहा है, धर्म को बल द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है।

अध्यादेश में रूपांतरण के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पिछले दिनों कहा था कि अब लड़कियों को मिशन की तरह धर्मांतरित कर उन्हें धर्मांतरित करने का काम यूपी में नहीं होगा। यह उन जिहादियों के लिए एक मजबूत संदेश है जो इसकी आड़ में धर्मान्तरित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है।

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