Weirdest Laws In India : आपको शायद यकीन न हो, लेकिन भारत में ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं… जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे
Weirdest Laws: किसी भी देश में कानून का बहुत महत्व होता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं भारत के 10 अजीब कानून…
वेश्यावृत्ति इस दायरे में है कानूनी :
अगर कोई निजी व्यवसाय के तौर पर वेश्यावृत्ति करता है तो यह कानूनी तौर पर सही है. अगर कोई पब्लिक प्लेस पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। वेश्यालय, दलाली, वेश्यावृत्ति के रिंग्स अवैध हैं।
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शराब पीने के लिए हैं अलग-अलग कानून :
शराब पीने के लिए हैं अलग-अलग कानून दरअसल हमारे देश में शराब से जुड़ा कोई कानून नहीं है बल्कि सभी राज्यों ने अपने-अपने हिसाब से कानून बनाए हैं. जैसे दिल्ली में सिर्फ 25 साल से ऊपर के लोग ही शराब पी सकते हैं. गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है। वहीं, महाराष्ट्र में 21 साल के युवा सिर्फ बीयर और वाइन ही पी सकते हैं।
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खुदकुशी से जुड़ा कानून :
आत्महत्या में कोई भी व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन अगर वह बच जाता है या यूं कहें कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो उसे सजा दी जा सकती है। इंडियन पीनल कोड (IPC) में धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है।
पतंग उड़ाने के लिए परमिट जरूरी :
एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक बिना पुलिस की इजाजत के पतंग उड़ाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर आपको 2 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम में एयरशिप, गुब्बारे, पतंग, ग्लाइडर के साथ-साथ उड़ने वाली मशीन जैसी चीजें भी शामिल हैं।
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लड़ाई में चाकू को लेकर नियम :
भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सैनिकों को युद्ध में चाकुओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है, लेकिन नागालैंड में यह कानून लागू नहीं होता है। इस राज्य में सैनिक लड़ाई के दौरान चाकू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नागालैंड में चाकू को पारंपरिक हथियार के तौर पर देखा जाता है।
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केरल में तीसरे बच्चे पर जुर्माना :
यदि आप केरल में रहते हैं, तो आपको केवल दो बच्चे पैदा करने की अनुमति है। तीसरा बच्चा होने पर 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा और साथ ही सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए देश को ऐसे कानून की जरूरत है।
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अश्लीलता फैलाने पर दंड :
इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 294 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से कुछ भी अश्लील कहता है या अश्लील हरकत करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है. इसमें हैरानी की बात यह है कि अश्लील शब्द क्या है, इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है।
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इंटरनेट सेंसरशिप :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT act) ) 2000 के अनुसार, ऑनलाइन पोर्नोग्राफ़ी अवैध है, लेकिन आप इसे अकेले देख सकते हैं। सरकार एडल्ट कंटेंट को इंटरनेट से प्रतिबंधित करने के लिए कई कदम उठाती है।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सफेद दांत :
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए मोती जैसे सफेद दांत होना जरूरी है। नहीं तो आप यह काम नहीं कर सकते।
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भारतीय डाक सेवा ही बांट सकती है पत्र :
इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के अनुसार, आपके पते पर पत्र केवल भारतीय डाक ही पहुंचा सकती है. जो कुरियर कंपनियां पत्रों को दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहती हैं, उन्हें ही यह डिलीवर करने का राइट मिलता है. हालांकि, इस कानून को बने लगभग 120 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. यह एक अजीब सा कानून लगता है, जिस पर अब कोई इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता.
आशा है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
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Posted by Talkaaj.com
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