दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: यूट्यूबर ध्रुव राठी (Youtuber Dhruv Rathi) को मानहानि के मामले में समन जारी, जानें क्या है पूरा मामला?

Youtuber Dhruv Rathi
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Youtuber Dhruv Rathi को क्यों भेजा गया कोर्ट का समन? जानिए पूरी कहानी

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राठी ने अपने वीडियो में उन्हें “हिंसक और गालीबाज ट्रोल” कहकर अपमानित किया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को राठी को समन जारी किया है। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ध्रुव राठी को समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जाए। नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा इस केस को लड़ रहे थे।

क्या है मामला?

ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका टाइटल था, “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी।” नखुआ ने इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें (नखुआ) लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। नखुआ का कहना है कि वीडियो में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं और ये आरोप दुर्भावना से लगाए गए हैं। याचिका में नखुआ के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह पैदा होता है बल्कि समाज में अर्जित की गई सम्मान भी धूमिल हो जाती है।

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Youtuber Dhruv Rathi के खिलाफ याचिका

याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो का परिणाम दूरगामी हो सकता है। इससे लोगों में उनके (नखुआ) के प्रति विश्वास कम हो सकता है। मामला दायर करते हुए नखुआ ने कहा कि यह वीडियो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों को अपूरणीय रूप से प्रभावित करता है। इसका असर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा। बता दें कि एल्विश यादव द्वारा अक्सर ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो बनाए जाते हैं, और ध्रुव राठी भी वीडियो के माध्यम से ही जवाब देते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादित वीडियो बनाए हैं।

इस मामले की सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी, और तब देखा जाएगा कि इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है।

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