काम की खबर: 31 मार्च तक Aadhaar-PAN लिंक कराने के साथ ये 9 काम और करें, बड़े फायदे में रहेंगे
LTC कैश वाउचर योजना के तहत बिल जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसका लाभ उठाने के लिए, आपको अपने संस्थान को आवश्यक बिल जमा करना होगा।
31 मार्च का अर्थ है वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख। इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। 31 मार्च वह तारीख है जिसमें कई वित्तीय समय सीमाएं होती हैं। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की बात हो या टैक्स बचाने की कवायद … कई चीजों की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यहां हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं।
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- पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा, जो पहले 30 जून 2020 तक थी, को सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। कोरोना के संबंध में सरकार ने यह निर्णय लिया था। यदि आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप बड़े वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
- 31 मार्च एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत बिल जमा करने की अंतिम तिथि है। इसका लाभ उठाने के लिए, आपको अपने संस्थान को आवश्यक बिल जमा करना होगा। इसमें जीएसटी की राशि और विक्रेता का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, काम करने वाले कर्मियों को 12% और जीएसटी या वस्तुओं या सेवाओं से तीन गुना एलटीए किराया खर्च करना होगा।
- कोरोना के कारण, अनिवासी भारतीयों और विदेशियों को लंबे समय तक भारत में रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उन पर दोहरे कराधान की तलवार लटक रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे लोगों को 31 मार्च 2021 तक जानकारी देने के लिए कहा है। 3 मार्च को जारी परिपत्र के अनुसार, यदि वे डीटीएए द्वारा दी गई राहत के बावजूद दोहरे कराधान का सामना कर रहे हैं, तो वे फॉर्म-एनआर जमा कर सकते हैं। ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इसके तहत, होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी उपलब्ध है। यह योजना 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए उपलब्ध है।
- यदि आपने आयकर के लिए पुरानी प्रणाली को चुना है, तो आपको 31 मार्च 2021 तक कर बचत निवेश को पूरा करना होगा। इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि है। यदि आप चूक जाते हैं, तो आप वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर देयता को कम करने का अवसर याद करेंगे।
- ट्रस्ट-टू-ट्रस्ट योजना के तहत भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। आप इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। इसके तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था। बता दें कि प्रत्यक्ष कर अधिनियम ‘विवादों पर विश्वास’ अधिनियम 17 मार्च 2020 को लागू हुआ। इसके तहत ब्याज और जुर्माने पर छूट होगी।
- 31 मार्च, 2021 आकलन वर्ष 2020-21 के लिए देर से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है यानी वित्त वर्ष 2019-20। ITR फाइल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद एक फ़िल्टर रिटर्न दाखिल किया जाता है। इसके लिए करदाता को जुर्माना देना पड़ता है। 31 मार्च 2021 से पहले लेट फाइलिंग फीस के साथ आईटीआर जमा किया जाना है।
- सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम की भी घोषणा की थी, जिसे अधिकतम 10 किस्तों में वसूला जाना है। इस विशेष त्योहार अग्रिम योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 है।
- केंद्र सरकार ने 13 मई 2020 को स्व-विश्वसनीय भारत पैकेज के तहत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत लोगों और संस्थानों को व्यवसाय के लिए गारंटी के बिना ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसका लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
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