PF Account पर बड़ा अपडेट, नौकरी बदलने के तुरंत बाद करें ये काम, वरना हो सकती है प्रॉब्लम
PF Account: भविष्य निधि एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम है जो सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथ ही कई देशों में यह योजना भी चलाई जा रही है। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इरादे से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है।
PF Login: ऐसे कई लोग मिलते हैं तो ज्यादा सैलरी और बेहतर मौकों के लिए हर 2-3 साल में नौकरी बदलते हैं। लेकिन सैलरी बढ़ने की खुशी में अक्सर लोग एक जरूरी काम को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भारी टैक्स भी लग सकता है. दरअसल, हम यहां प्रोविडेंट फंड (PF) खातों के मर्जर की बात कर रहे हैं। नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट को मर्ज करना बेहद जरूरी प्रक्रिया है।
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प्रोविडेंट फंड
भविष्य निधि एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम है जो सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथ ही कई देशों में यह योजना भी चलाई जा रही है। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इरादे से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। फंड का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान आय का एक स्थिर स्रोत होना है।
PF अकाउंट
वहीं जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो ईपीएफओ की ओर से आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिलता है। आपका नियोक्ता तब इस यूएएन के तहत एक पीएफ खाता खोलता है और आप और आपकी कंपनी दोनों इसमें हर महीने योगदान करते हैं। और जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप अपना यूएएन नए नियोक्ता को देते हैं, जो बाद में उसी यूएएन के तहत दूसरा पीएफ खाता खोलता है। जिससे आपके नए नियोक्ता का पीएफ योगदान इस नए खाते में जमा हो जाता है। ऐसे में पुराने पीएफ अकाउंट को नई नौकरी के साथ-साथ नए पीएफ अकाउंट में मर्ज करना बेहद जरूरी है।
PF निकासी
मुमकिन है कि किन्हीं कारणों से पीएफ खाते में जमा रकम को निकालना पड़े। ऐसे में सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी कंपनी में आपका कार्यकाल पांच साल से कम है और आपके पीएफ खाते में जमा कुल रकम 50,000 रुपये से कम है तो आपको निकासी पर किसी तरह के टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि, अगर राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। इसके विपरीत, यदि आपने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपके पीएफ फंड की निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
PF खातों का विलय
अगर पीएफ खातों को मर्ज किया जाता है तो यूएएन आपका सारा अनुभव जोड़ देगा। वहीं अगर पीएफ खातों को मर्ज नहीं किया जाता है तो हर कंपनी का अलग-अलग अनुभव जोड़ा जाएगा, जिससे पैसा निकालते समय टीडीएस भी काटा जाएगा।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Talkaaj.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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