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अब इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जानें नए नियम! | PM Awas Yojana Latest Update 2024 In Hindi

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अब इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जानें नए नियम! | PM Awas Yojana Latest Update 2024 In Hindi

पीएम आवास योजना के तहत देश के बेघर लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को घर खरीदने और बनाने के लिए सब्सिडी और लोन देती है। पीएम आवास योजना के तहत PM Awas Yojana शहरी और PM Awas Yojana ग्रामीण चलायी जा रही है. इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है. जबकि ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन पर घर बनाने पर 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. अब तक इस योजना के तहत देश के लाखों लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और अब भी पात्र लोगों को इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

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इस योजना के तहत ऐसे मामले भी सामने आए कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है. इसमें अधिकारियों ने जमीन की रजिस्ट्री कराए बिना ही सब्सिडी का पैसा जारी कर दिया। यानी जमीन की रजिस्ट्री बंधक रखे बिना ही लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम घर बनाने के लिए जारी कर दी गई. जबकि योजना के तहत सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री पर ही लोन और सब्सिडी देने का नियम है. ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अब बिना जमीन रजिस्ट्री के सब्सिडी का पैसा जारी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी से सब्सिडी की रकम भी वसूली जाएगी।

आपको बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में जमीन की रजिस्ट्री गिरवी रखकर लोन और सब्सिडी जारी करने का नियम है. ऐसे में अब पीएम आवास योजना के तहत इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा. इसलिए आप किसी भी फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ न उठाएं. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वे झोपड़ी या कच्चे घरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

आज Talkaaj (बात आज की) के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना के तहत लोन और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, PM Awas Yojana के लिए आपको किन बैंकों से सस्ता लोन मिल सकता है, पीएम आवास के तहत घर खरीदने के क्या नियम हैं।  सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने आदि विषयों पर जानकारी दे रहे हैं।

क्या हैं पीएम आवास योजना के नियम?

  • पीएस आवास योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • अगर आपके पास जमीन है लेकिन पक्का घर नहीं है तो आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का घर बनाने के लिए सब्सिडी और लोन मुहैया कराया जाएगा.
  • वहीं पीएम आवास योजना शहरी के तहत आप इस योजना के तहत पीएम आवास योजना के तहत बने मकान और फ्लैट खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सिडी और लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
  • घर को कम से कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाना होगा जिसमें एक साफ रसोईघर भी शामिल होगा।
  • आवास निर्माण कार्य एक वर्ष के अंदर पूरा करना होगा.

इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा

  • पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत उन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा जिनके पास पहले से ही रहने के लिए घर है।
  • जो व्यक्ति आयकर का भुगतान करते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • वे व्यक्ति जो व्यवसाय कर का भुगतान करते हैं वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • अगर आपके पास दोपहिया/तिपहिया/चारपहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि मशीनीकृत तिपहिया या चार पहिया वाहन कृषि उपकरण है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये या इससे अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा.
  • अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • परिवार का गैर-कृषि उद्यम सरकार के पास पंजीकृत होने पर भी आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • अगर परिवार के किसी भी सदस्य की आय प्रति माह 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो भी आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • अगर आपके पास अपना रेफ्रिजरेटर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
  • अगर आपके पास अपना लैंडलाइन फोन है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • अगर आपके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • यदि आपके पास 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है और आपके पास दो या अधिक मौसमी फसलें हैं, तो भी आप लाभ उठा सकते हैं।
  • अगर आपके पास एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना: शिकायत करने के लिए संपर्क (PMAY: Contact to complain)

यदि आपको PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) से जुड़ी कोई समस्या है तो आप कॉल, ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही खुद आवास मंत्रालय के कार्यालयों में जा कर अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

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फ़ोन नंबर: 011-23060484

011-23063285

निदेशक (HFA-5),
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
कमरा नंबर 118, G विंग, NBO बिल्डिंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
011-23060484, 011-23063285
NHB और HUDCO का टोल फ्री नंबर:
NHB: 1800-11-3377, 1800-11-3388,

HUDCO: 1800-11-6163

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