बार-बार ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ा तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, सरकार ‘बदनामों की लिस्ट’ में नाम डालेगी

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बार-बार ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ा तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, सरकार ‘बदनामों की लिस्ट’ में नाम डालेगी

सड़कों पर चलने की अपनी आदत से मजबूर ड्राइवरों के लिए सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है, जो उनके सामने शर्मिंदा कर देगा। हां, सरकार नए नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने वालों की आदत को सुधारने के लिए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम ‘कुख्याति की सूची’ में रखा जाएगा, ताकि वे जनता की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ड्राइवरों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। दूसरे लोग भी इससे सीखेंगे।

‘बदनामों की लिस्ट’ में डलेगा नाम

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर उन लोगों की एक सूची डालेगा जो ट्रैफ़िक उल्लंघन के लिए बार-बार अपराधी हैं। इनमें ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड, रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहां तक ​​कि हेलमेट पहनना भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज़िम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए बार-बार ‘नाम और शेम’ दोहराने वाले ड्राइवरों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाएगा। ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होंगे, जो अपने जीवन के अलावा सड़क पर अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं।

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वाहन मालिक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सरकार उन सभी का विवरण सार्वजनिक करेगी जो इस तरह के नियमों को बार-बार अपने पोर्टल पर तोड़ते हैं। साथ ही ऐसे मामले में किसी को भारी जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस अलग से बदला जाएगा। इसके अलावा अगर अपराधी ड्राइविंग लाइसेंस रखने के अयोग्य होने के एक महीने के भीतर अपील के लिए नहीं जाता है या अपीलीय प्राधिकारी उसकी अपील को खारिज कर देगा।

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पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा

परिवहन विभाग अपने पोर्टल में एक अलग सेक्शन बनाएगा जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन नामक सब-सेक्शन (1 ए) के तहत अधिनियम की धारा 19 के तहत किया जाएगा। वहीं, नियमों में नए बदलाव से लोगों को परिवहन से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा क्योंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी।

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आवेदक को मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने और नया पाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, संशोधित नियमों के अनुसार नए वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह से डीलरों का काम होगा। इसका मतलब है कि आरटीओ में पंजीकरण के लिए आपको अपने वाहन को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

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Posted by Talk Aaj.com

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