चेतावनी! यदि बच्चों को Two Wheeler पर बैठाया गया तो, भारी चालान का भुगतान करना होगा, इस नियम को जरूर पढ़ें
न्यूज़ डेस्क:- अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर ले जाते हैं, तो सावधान हो जाएं। एक बार फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर है। आपका बड़ा चालान (Challans) मोटरसाइकिल, स्कूटर पर काटा जा सकता है।
अगर आप भी अपने बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाते हैं, तो सावधान हो जाएं। एक बार फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर है। आपका बड़ा चालान मोटरसाइकिल (Motorcycles), स्कूटर (Scooters) पर काटा जा सकता है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, चार साल से बड़े बच्चे को तीसरी सवारी के लिए गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि आप अपने बच्चे और पत्नी को बैठे हुए अपने तौलिया पर बैठे हैं और बच्चा चार साल से अधिक का है, तो आपका चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ए के अनुसार, आप इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काट सकते हैं।
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इसके साथ, आप अपना चालान भी काट सकते हैं, भले ही बच्चे सहित केवल 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर (Scooters) पर सवार हों। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर बच्चा चार साल से ज्यादा का है और बच्चा हेलमेट नहीं पहन रहा है, तो आपका 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है।
इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार, यदि आपको कार चलाते समय यातायात पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसी स्थिति में, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपका 5000 रुपये का चालान काटा जा सकता है और इसके साथ आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी देते हुए हाल ही में इस बारे में चेतावनी जारी की थी।
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डिजी लॉकर और एम परिवहन
- ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र डिजी लॉकर या एम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से संग्रहीत किए जा सकते हैं। किसी भी दस्तावेज को शारीरिक रूप से अपने पास नहीं रखना होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है, तो ड्राइवर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- नए यातायात नियमों के तहत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज अपने साथ शारीरिक रूप से नहीं रखना होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है, तो ड्राइवर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- यदि ट्रैफ़िक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
- नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत, चालक के व्यवहार को भी देखा जाएगा और पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जाएगी।
- जब भी किसी वाहन या चालक का निरीक्षण किया जाएगा, तो उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
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Posted by Talk Aaj.com

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