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Traffic Rules: 100 रुपये का ये दस्तावेज़ बनवा लीजिए, वरना कटेगा 10 हजार रुपये के चालान! जानें आपके पास यह दस्तावेज़ है या नही

Traffic Rules
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Traffic Rules: 100 रुपये का ये दस्तावेज़ बनवा लीजिए, वरना कटेगा 10 हजार रुपये के चालान! जानें आपके पास यह दस्तावेज़ है या नही

Talkaaj News: कई बार हम छोटी सी रकम बचाने के लिए बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे देते हैं। ट्रैफिक नियमों के साथ अक्सर ऐसा होता है. ट्रैफिक के कई नियम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं।

कई बार हम छोटी सी रकम बचाने के लिए बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे देते हैं। ट्रैफिक नियमों के साथ अक्सर ऐसा होता है. ट्रैफिक के कई नियम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही एक नियम PUC से जुड़ा है. हाँ, PUC का मतलब है प्रदूषण नियंत्रण। सभी वाहन चालकों के लिए यह प्रमाणपत्र प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे तो इसकी चेकिंग बहुत कम होती है, लेकिन अगर यह मौके पर आपके साथ नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के कारण 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate) की कीमत सिर्फ 100 रुपये है. दिल्ली पुलिस लगातार PUC certificate की जांच करती रहती है.

PUC Certificate कैसे बनवाएं

पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate) की मदद से यह पता चलता है कि आपका वाहन कितना प्रदूषण फैला रहा है। दिल्ली-एनसीआर में आपके पास यह सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखती है. PUC certificate तभी जारी किया जाता है जब पीयूसी सेंटर पर जांच के दौरान वाहन तय सीमा के भीतर पाया जाता है। अगर आपकी कार प्रदूषण फैलाती है तो आपसे कार की मरम्मत या ट्यूनिंग कराने के लिए कहा जाता है। परिवहन विभाग ने दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप पर प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची जारी की है.

PUC Certificate को लेकर कानून

कुछ समय बाद कार का PUC certificate होना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके पास PUC certificate नहीं है, या इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान जारी किया जाता है। इसमें 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग अपनी तरफ से PUC certificate न होने पर वाहन मालिक का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकता है. अगर पीयूसी सर्टिफिकेट होने के बाद भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो 7 दिन के अंदर नया पीयूसी सर्टिफिकेट लेना होगा.

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