Fastag लगाने के बाद भी Toll plaza पर पहुंचने पर लग सकता है जुर्माना, जाने वजह!
Penalty due to old Fastag: गाड़ी में फास्टैग लगवाने के बाद भी आपको Toll plaza पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालाँकि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये सच है. कुछ वाहन चालकों को Fastag लगाने के बाद जुर्माना भरना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत की. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI ) ने जब जांच की तो वजह सामने आई। इसके बाद NHAI ने वाहन चालकों से ऐसी गलती न करने की अपील की है.
यह समस्या उन वाहन चालकों को हो रही है जो हाईवे पर कम ही वाहन चलाते हैं। और अगर आप पहले गए होते तो टोल का भुगतान नकद में करते. लेकिन फरवरी 2021 से जब से फास्टैग अनिवार्य हो गया है, वाहन में Fastag लगे होने पर भी आपको जुर्माना देना होगा। इसे लेकर वाहन चालकों की टोल कर्मियों से नोकझोंक भी होती है। इसका कारण टोलकर्मी भी नहीं बता पा रहे हैं।
वजह आप भी जानिए
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नवंबर 2016 से Fastag की शुरुआत की थी. इसी महीने के बाद नए वाहनों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था. यानी नवंबर से शोरूम की ओर से हर गाड़ी पर फास्टैग लगाया जा रहा है. लेकिन फास्टैग के जरिए पहला लेनदेन दिसंबर में शुरू किया गया था. यानी अगर आपने नवंबर 2016 में गाड़ी खरीदी है तो Toll plaza पर आपकी गाड़ी में लगा फास्टैग काम नहीं करेगा. अब आपको इसे बदलना होगा.
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अगर आपके Fastag में है बैलेंस तो करें ये काम
वाहन चालकों को पुराना फास्टैग हटाकर New Fastag ले लेना चाहिए। लेकिन अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक है या फास्टैग में पैसे हैं तो आपको संबंधित बैंक में जाना चाहिए और वहां से दूसरा फास्टैग लेकर वाहन में रख लेना चाहिए। पुराने फास्टैग में बचे पैसे को नए Fastag में ट्रांसफर कर देना चाहिए.
वर्तमान में 2000 Toll plaza पर Fastag की सुविधा है
फिलहाल देशभर के हाईवे और स्टेट हाईवे समेत 2000 Toll plaza पर फास्टैग की सुविधा शुरू हो चुकी है. इसके अलावा कई जगहों पर पार्किंग का भुगतान भी Fastag से किया जा रहा है. फिलहाल देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
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