अब गाड़ी खरीदना होगा महंगा, 1 अप्रैल से हो रहा है ये बड़ा बदलाव, जानें कितना देना होगा टैक्स? | Buying an Old Vehicle Will Be Expensive

Buying an Old Vehicle Will Be Expensive
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अब गाड़ी खरीदना होगा महंगा, 1 अप्रैल से हो रहा है ये बड़ा बदलाव, जानें कितना देना होगा टैक्स? | Buying an Old Vehicle Will Be Expensive

Jaipur News Hindi: राजस्थान के परिवहन विभाग में 1 अप्रैल से आम लोगों से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आप 1 अप्रैल से सेकेंड हैंड दोपहिया या चारपहिया वाहन खरीद रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग के नए नियम जांच लें। संभव है कि इस नए नियम को जानने के बाद आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का इरादा छोड़ दें और नई गाड़ी खरीद लें। 1 अप्रैल से पुरानी गाड़ियां खरीदना और बेचना महंगा होने जा रहा है.

आमतौर पर लोग नई महंगी गाड़ी खरीदने की बजाय सेकेंड हैंड गाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रक्रिया में वाहन भी सस्ते दाम पर मिल जाता है और वाहन दस्तावेजों के ट्रांसफर पर बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी महंगी कर दी गई है. अभी तक पेपर ट्रांसफर पर 12.5 फीसदी टैक्स देना होता था, लेकिन अब यह टैक्स दोगुना कर दिया गया है. अब आम आदमी को पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए दस्तावेजों के ट्रांसफर पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा.

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कागजों के ट्रांसफर पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा

जयपुर झालाना फर्स्ट आरटीओ राजेश चौहान के मुताबिक, अब आम आदमी को सेकेंड हैंड वाहन के कागजात के ट्रांसफर पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके तहत 50 फीसदी टैक्स छूट खत्म कर दी गई है. परिवहन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में नये टैक्स को अपडेट कर दिया है. टैक्स बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन डीलर्स पर पड़ेगा जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करते हैं. हालांकि, यह टैक्स सिर्फ गैर-परिवहन वाहनों पर ही बढ़ाया गया है. कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स पहले की तरह ही रहेगा.

यह कवायद बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को कम करने की है

दरअसल, यह पूरी कवायद शहरों में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को कम करने के लिए है। पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और आरसी की तारीख खत्म होने के बाद भी चोरी-छिपे सड़कों पर दौड़ाए जाते हैं। टैक्स बढ़ने से आम आदमी नए वाहनों की ओर रुख करेगा और बाजार में उपलब्ध बी6 इंजन और ईवी पर मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा उठा सकेगा. इससे एक तरफ जहां पुराने और जर्जर वाहनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे वाहन कबाड़ में जा सकेंगे।

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