Home अन्य ख़बरेंकारोबार सीलिंग फैन के लिए देश में आ गया सख्त कानून, जान लीजिए वरना गलती पर 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये जुर्माना देना होगा | Ceiling Fan New Regulations In Hindi

सीलिंग फैन के लिए देश में आ गया सख्त कानून, जान लीजिए वरना गलती पर 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये जुर्माना देना होगा | Ceiling Fan New Regulations In Hindi

Ceiling fan new regulations: अब सीलिंग फैन पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का निशान होना जरूरी होगा और अगर कोई दुकानदार या कंपनी BIS मार्क वाला पंखा नहीं बेचती है तो पहली बार उसे भुगतान करना होगा। 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये का जुर्माना. इसका मतलब ये है कि अब भारत में कानून काफी सख्त हो गए हैं.

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Ceiling Fan New Regulations In Hindi: केंद्र सरकार ने देश में घटिया सामान के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठाए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने देश में खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक उत्पादों, चार्जर और यूएसबी केबल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और सीलिंग पंखों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानक तय किए हैं, जिसमें अब देश में केवल बीआईएस चिह्नित पंखे ही बेचे जाएंगे। इससे ग्राहकों को फायदा होगा.

आपको बता दें कि सरकार ने यह सख्त कदम दो बातों को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिसमें पहला कदम देश में पंखों का उत्पादन बढ़ाने और घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. दूसरे चरण में सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले पंखों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का यह फैसला लिया है.

बिना BIS मार्क के पंख नहीं बेचे जाएंगे

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 9 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है कि अब सीलिंग पंखों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का चिह्न होना जरूरी होगा। अगर किसी सीलिंग फैन पर यह निशान नहीं होगा तो उस कंपनी और विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह नियम अगले साल फरवरी से लागू होगा.

घटिया Ceiling Fan बेचा तो जेल जाओगे।

अगर कोई दुकानदार या कंपनी BIS मार्क वाला पंखा नहीं बेचती है तो पहली बार पकड़े जाने पर उसे 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और पंखे की कीमत का 10 गुना जुर्माना राशि में जोड़ना होगा।

अधिसूचना के मुताबिक, घरेलू सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने की समयसीमा में छूट दी गई है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होगी.

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