CM Arvind Kejriwal: ‘आप CM हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता…’, सुप्रीम कोर्ट में ED का हलफनामा
CM Arvind Kejriwal : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, किसी दुर्भावनापूर्ण या बाहरी कारण से नहीं.
ED: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. इस हलफनामे में ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने जांच अधिकारी को अपने व्यवहार से दिखाया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं.
ED ने दावा किया है कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि अपराध की आय का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये नकद, आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ईडी के हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी झूठ बोलने की मशीन बन गई है.
बेबुनियाद CM Arvind Kejriwal की याचिका : ED
ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को ”बेबुनियाद” बताया है और इसे खारिज करने योग्य बताया है। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। साथ ही ईडी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की तीन अदालतों ने अलग-अलग स्तर पर जांच की है और इसे सही पाया है. यही वजह है कि कोर्ट ने कोर्ट से मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया.
‘आप CM हैं तो इसका मतलब…’
ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है और अपराध की जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में है. एजेंसी ने कहा, हमारे लिए चाहे कोई बड़ा नेता हो या आम आदमी, उसके खिलाफ सबूतों को देखा जाता है। ईडी ने कहा कि अगर केजरीवाल सीएम हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है.
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