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Food Safety License | 100 रुपए में ये लाइसेंस बनवाओ, नहीं तो दुकान होगी सीज
Food License: सिर्फ 100 रुपये में एक साल के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) लाइसेंस प्राप्त करें और निर्बाध रूप से व्यापार करें। ऐसा नहीं करने पर दुकानें व गोदाम जब्त कर लिये जायेंगे. राज्य सरकार इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर व्यापारियों को जागरूक कर रही है।
लेकिन फिर भी व्यापारी लाइसेंस बनवाने में ढिलाई बरत रहे हैं। उदयपुर में व्यापारियों की सुविधा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से गुरुवार को कृषि मंडी में शिविर लगाया जाएगा.
दाल चावल व्यापार संघ के सहयोग से कृषि मंडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लगने वाले इस शिविर में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लाइसेंस बनाए जाएंगे। व्यापार संघ अध्यक्ष गणेशलाल अग्रवाल व सचिव राजकुमार चित्तौड़ा ने व्यापारियों से अधिक से अधिक संख्या में लाइसेंस बनवाने को कहा है।
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लाइसेंस नहीं बनाया तो सजा का प्रावधान
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार, प्रत्येक खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि दुकान, गोदाम, फैक्ट्री आदि में लाइसेंस नहीं पाया गया तो दुकान और स्थान को जब्त करने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों के लिए शिविर लगाया है।
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तीन तरह के होते हैं लाइसेंस
1- FSSAI के पास दो तरह के लाइसेंस होते हैं. इसमें सबसे पहले 12 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी का लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है। इसकी सालाना फीस 100 रुपये है. यह अधिकतम पांच साल के लिए बनाई जाती है. व्यापारी चाहे तो 500 रुपये देकर पांच साल का लाइसेंस ले सकता है।
2- जिन व्यापारियों का टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है, उन्हें लाइसेंस लेने के लिए 2 से 5 हजार रुपये देने पड़ते हैं. इसे सिर्फ एक साल के लिए बनाया गया है.
3- अगर किसी कारोबारी के पास पैकेजिंग यूनिट है तो वह तीन हजार रुपये देकर लाइसेंस बनवा सकता है. यह लाइसेंस भी एक साल के लिए ही बनता है.

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