कैसे काम करेगा CAA, आवेदकों को किस राज्य की मिलेगी नागरिकता? जानें 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब | CAA News In Hindi

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CAA News In Hindi | कैसे काम करेगा CAA, आवेदकों को किस राज्य की मिलेगी नागरिकता? जानें 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

CAA News In Hindi: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यानी CAA अब पूरे देश में लागू हो गया है. इस कानून के लागू होने से अब तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थी (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होंगी। जैसे CAA नियमों के तहत आवेदन करने से पहले एक साल तक लगातार भारत में रहना अनिवार्य है. जानिए CAA से जुड़े 10 सवालों के जवाब…

सीएए को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसके नियमों को चार साल से अधिक समय के बाद अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA का फॉर्म जारी कर दिया है. इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है. उधर, पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

1. किसे मिलेगी नागरिकता?

नागरिकता ऐसे शरणार्थियों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को वह साल बताना होगा जिसमें उन्होंने बिना यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। भारत में प्रवेश के लिए भारत आगमन का दिन, वीज़ा या आव्रजन टिकट आदि प्रदान करना होगा।

2. कैसे काम करेगा CAA सिस्टम?

वेब पोर्टल बनाया गया है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पहले आवेदन जिला समिति के पास जाएगा, फिर उसे सशक्त समिति के पास भेजेगी। नागरिकता पर फैसला अधिकार प्राप्त समिति लेगी. इसके प्रमुख निदेशक (सेंसस ऑपरेशंस) होंगे। इसमें 7 अन्य सदस्य भी होंगे. इसमें आईबी, विदेश, क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, डाकघर और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे।

3. CAA के तहत नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल-1ए के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं. जबकि शेड्यूल-1बी के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल-1सी के तहत शपथ पत्र देना होगा। सबसे पहले यह बताना होगा कि ये इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं। यानी वे वहीं के निवासी हैं. इसके लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, भूमि दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. यदि कोई दस्तावेज़ नहीं है तो क्या करें?

फॉर्म भरने के लिए दस्तावेजों का होना जरूरी नहीं रखा गया है. अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वह इसका कारण बता सकता है। अगर कोई दस्तावेज हैं तो जानकारी देनी होगी. आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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पढ़ें सरकार का नोटिफिकेशन

5. फॉर्म में क्या भरना होगा?

ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता-पिता या पति का नाम और आप कितने समय से भारत में रह रहे हैं, इसका उल्लेख करना होगा। और कहां, किस देश से आये हैं? आप वहां कहां ठहरे थे? भारत आकर आप क्या काम कर रहे हैं? आप किस धर्म से हैं?

6. क्या विवाहित और अविवाहित के लिए अलग-अलग फॉर्म है?

वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म मौजूद है. अगर आपने भारत आकर किसी भारतीय से शादी की है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी. बच्चों के लिए भी अलग फॉर्म दिया गया है.

7. आपराधिक रिकॉर्ड होने पर क्या होगा?

अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी. अगर सरकार को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म रद्द किया जा सकता है.

8. क्या किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है?

नहीं, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. यानी किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

9. नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद उसकी सत्यता की पुष्टि और हस्ताक्षर करना होगा। किसी भी झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म रद्द किया जा सकता है. सरकार के सत्यापन और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. यदि आवेदक हार्ड कॉपी चाहता है तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। जो लोग देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें समिति द्वारा देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

10. क्या नागरिकता के लिए कोई शर्तें होंगी?

– भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले तक देश में रहना होगा, तभी वे आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र तभी होंगे जब उन्होंने इन 12 महीनों से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान देश में कम से कम छह साल बिताए हों।

आवेदकों को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा कि वे अपनी मौजूदा नागरिकता ‘अपरिवर्तनीय रूप से त्याग’ रहे हैं और भारत को अपना ‘स्थायी घर’ बनाना चाहते हैं।

– उप-नियम (1) के तहत आवेदक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन में इस आशय की घोषणा होगी कि उसका आवेदन स्वीकार किए जाने की स्थिति में, उस देश की उसकी नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी और वह भविष्य में उस पर कोई दावा नहीं करेगा। .

– नियम इन उप-श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान करते हैं जो हैं – भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय नागरिक का नाबालिग बच्चा, भारतीय माता-पिता वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके पास स्वामित्व है या उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक था। स्वतंत्र भारत का, एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और एक व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहता है।

– देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला भारतीय नागरिक का शपथ पत्र भी जमा करना होगा।

– आवेदक को यह घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है।

– सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि भारत के नागरिक के रूप में, वे कानून द्वारा स्थापित ‘भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे’ और वे ‘ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे’ और निर्वहन करेंगे। उनके कर्तव्य। पूरा करेंगे’।

नागरिकता के लिए क्या होगी प्रक्रिया?

नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाएगा। फिर वह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिकार प्राप्त समिति को भेज देगा। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति इनकार पर विचार करने के लिए ऐसे आवेदन को अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी। अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को इस जांच से संतुष्ट होने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है कि क्या वह पंजीकृत होने या देशीयकृत होने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है।

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